Income Tax Rules: भारत में माता-पिता द्वारा बच्चों को गिफ्ट देने की परंपरा काफी पुरानी है। टैक्स नियमों के मुताबिक, कुछ खास रिश्तों के बीच दिए गए गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता। एक सवाल का जवाब जयपुर के दीपक मिश्रा ने जानना चाहा कि अगर वो अपनी बेटी के बजाय सीधे अपनी पोती को कोई गिफ्ट दें, तो क्या उस पर टैक्स देना होगा। जानते हैं इसके बारे में एक्सपर्ट की क्या है राय
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जानें एक्सपर्ट ने क्या कहा?
इस सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराणा ने दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्तेदार को गिफ्ट देता है, तो पाने वाले को उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है फिर चाहे गिफ्ट की वैल्यू कितनी भी हो। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2)(X) में यह साफ बताया गया है कि रिश्तेदार कौन-कौन होते हैं। इस लिस्ट में बेटी और पोती दोनों शामिल हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि दीपक मिश्रा अगर अपनी पोती को गिफ्ट देते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा — न ही गिफ्ट देने वाले को और न ही पाने वाले को। खासकर तब, जब गिफ्ट उस इनकम से दिया गया हो, जिस पर पहले ही टैक्स चुकाया जा चुका हो।
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अगर पोती है नाबालिग
बता दें सुरेश सुराणा ने यह भी बताया कि अगर पोती नाबालिग है और उस गिफ्ट से कोई इनकम होती है, तो वह इनकम उसके माता या पिता की आमदनी में जोड़ दी जाएगी। यह नियम इनकम टैक्स की धारा 64(1A) में आता है। मगर अगर कोई नाबालिग खुद अपनी मेहनत, टैलेंट या किसी विशेष नॉलेज से कमाई करता है, तो उस इनकम को माता-पिता की इनकम में शामिल नहीं किया जाता।