कुत्ते के काटने वालों को राहत! सरकार देगी सीधे 5 लाख तक आर्थिक सहायता

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana. हर आवारा कुत्तों या आवारा पशुओं के काटने से होने घटनाएं सामने आती है, जिससे अब हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे आवारा कुत्तों या आवारा पशुओं के काटने से होने वाली आकस्मिक मृत्यु, चोट या विकलांगता के कॉडिशन में आर्थिक मदद मिलेगी। राज्य सरकार का यह बड़ा ऐलान है, जिसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक पीड़ित या उसके परिवार को एक लाख से लेकर 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

आप को बता दें कि सरकार समय-समय पर ऐसी कई स्कीम संचालित करती रहती है, जिससे राज्य में लोगों को लाभ मिलता है। तो वही हाल ही में शुरु की गई इस जबरदस्त स्कीम में लाभ मिलने वाला है।

ये भी पढ़ें-GST से इतनी सस्ती हो गई देश की नंबर-1 स्कूटर एक्टिवा, जानें नई कीमतें

इस योजना के तहत मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने 5 सितंबर को दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-II) स्कीम शुरु की है, जिसमें कुत्तों के काटने या गाय, बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय, भैंस आदि जैसे आवारा पशुओं के हमले से होने वाली आकस्मिक मृत्यु, विकलांगता या चोट के मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि राज्य सरकार ने नई योजना में नियम और शर्तों के आधार पर दी जाएगी।

किसे कितना मिलेगा मुआवजा

  • 12 वर्ष तक के बच्चों को 1 लाख रुपये
  • 12-18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 2 लाख रुपये
  • 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 3 लाख रुपये
  • 25-45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 5 लाख रुपये 
  • 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए 3 लाख रुपये 

कुत्ते के काटने पर कितना मिलेगा मुआवजा

कुत्ते के काटने के मामलों में प्रत्येक दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये और जहां त्वचा से मांस उखड़ गया हो, वहां घाव के प्रत्येक 0.2 सेमी के लिए 20,000 रुपये दिए जाएंगे।

जरुरी दस्तावेज़

इस योजना में लाभ लेने के लिए आवेदन के पास में यहां पर बताए गए जरुरी दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें व्यक्ति को घातक चोट लगी हो तो उसके निकटतम परिजन द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, घायल व्यक्ति के मामले में प्राथमिकी/डीडीआर, अस्पताल के रिकॉर्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, घावों की तस्वीरें और अन्य आवश्यक साक्ष्य शामिल हैं।

ये भी पढ़ें-TVs Ntorq 125 Super Soldier Edition हुई भारत में लॉन्च, नए अवतार के साथ करेंगी राज, बस इतनी कीमत

ध्यान देने वाली बात यह है, कि सरकार का यह मुआवज़ा सीधे परिवार पहचान पत्र (परिवार पहचान पत्र) डेटाबेस में पंजीकृत आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजा जाएगा। तो वही  मृत्यु की स्थिति में मुआवजे की राशि परिवार के मुखिया को दी जाएगी। यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो यह राशि 60 वर्ष से कम आयु के परिवार के सबसे बड़े सदस्य को या यदि वह उपलब्ध न हो तो 60 वर्ष से अधिक आयु के निकटतम सदस्य को दी जाएगी।

Leave a Comment