RBI New Rule. अगर आप बैंक में चेक जमा करते हैं और पैसे आने में दो-तीन दिन का इंतजार करते हैं, तो अब यह परेशानी खत्म होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए जनवरी 2026 से चेक क्लियरेंस की समयसीमा सिर्फ तीन घंटे तय कर दी है। इसका मतलब है कि अब चेक से भुगतान पहले से कहीं तेज़ और सुविधाजनक हो जाएगा।
आप को बता दें कि ऐसे कई लोग होते हैं, जो चेक के जरिए लेनदेन खासकर बिजनेस के काम का पैसा इसी माध्यम से किया जाता है, जिससे सुरक्षित होता है। अगर आप भी बैंक में चेक जमा करते है, तो आने वाले महीनों में बड़ा अपडेट हो रहा है।
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चेक क्लियरेंस नए नियम
RBI के नए नियम के अनुसार, 3 जनवरी 2026 से सभी बैंकों को जमा किए गए चेक को तीन घंटे के भीतर पास या रिटर्न करना अनिवार्य होगा। यानी अगर आपने सुबह चेक जमा किया है, तो कुछ ही घंटों में पैसा आपके खाते में दिख जाएगा।
पहले जहां चेक क्लीयरिंग में दो से तीन दिन लग जाते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया लगभग रियल टाइम जैसी तेज़ हो जाएगी। इससे व्यापारियों, कंपनियों और आम ग्राहकों को तेज़ भुगतान और बेहतर कैश फ्लो का फायदा मिलेगा।
दो चरणों में लागू होगा नया सिस्टम
RBI ने इस नियम को दो चरणों में लागू करने का फैसला किया है। पहला चरण अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ, जिसमें बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्राप्त चेक को स्कैन कर क्लियरिंग हाउस में भेजते हैं और शाम 7 बजे तक परिणाम (पास या रिटर्न) घोषित करना होता है। दूसरे चरण में, यानी 3 जनवरी 2026 से, यह समय घटाकर सिर्फ तीन घंटे कर दिया जाएगा। इस बदलाव के बाद चेक क्लियरिंग देशभर में एक समान और पारदर्शी व्यवस्था में होगी।
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डिजिटल युग में भी चेक की अहमियत बरकरार
भले ही आज UPI, NEFT, RTGS और IMPS जैसे डिजिटल पेमेंट मोड्स ने लेन-देन को बेहद आसान बना दिया है, लेकिन चेक का उपयोग अभी भी बड़े पैमाने पर होता है। आज भी लाखों चेक बैंकिंग सिस्टम में क्लियर होते थे, वहीं आज भी बड़ी कंपनियां, संस्थाएं और कई सरकारी भुगतान चेक के माध्यम से ही करती हैं।