Post Office की बेहतरीन स्कीम, निवेश पर बिना रिस्क के मिलेगा बंपर रिटर्न, लाखों की कमाई होगी

आज के समय में जब निवेश के सैकड़ों ऑप्शन मौजूद हैं, सही जगह पैसा लगाना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम उन लोगों के लिए वरदान है जो बिना जोखिम के स्थिर रिटर्न चाहते हैं। यह स्कीम बैंक की एफडी की तरह ही है, लेकिन इसमें सरकार की गारंटी और बेहतर ब्याज दर का फायदा मिलता है।

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कितनी अवधि के लिए कर सकते हैं निवेश

post office time deposit scheme

पोस्ट ऑफिस TD स्कीम एक फिक्स्ड इनकम स्कीम है, जिसे निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार 1, 2, 3 या 5 साल की अवधि के लिए चुन सकते हैं। ब्याज दर सरकार द्वारा तय की जाती है और यह पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है और अपडेट करती है ताकि निवेशकों को भरोसेमंद रिटर्न मिलता रहे।

4 लाख निवेश पर कितना मिलेगा रिटर्न

अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम में 4 लाख रुपये का निवेश करता है तो 2 साल की अवधि के बाद उसे लगभग 4,59,552 रुपये मिलेंगे। यानी सिर्फ ब्याज से करीब 60,000 रुपये का लाभ होगा। यह स्कीम उन लोगों के लिए खास है जो तय आय के साथ अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ब्याज दर फिक्स्ड रहती है, जिससे निवेशक पहले से जान सकते हैं कि मैच्योरिटी पर उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा।

सिर्फ 1000 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत

इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें न्यूनतम निवेश की सीमा सिर्फ 1,000 रुपये रखी गई है। कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यानी आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी रकम चाहें निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि यानी 5 साल के निवेश पर 7.5% तक की ब्याज दर मिलती है, जो अधिकांश बैंकों की एफडी से अधिक है।

अकाउंट खोलने का आसान तरीका

पोस्ट ऑफिस TD अकाउंट खुलवाना बहुत आसान है। इसके लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसमें सिंगल या जॉइंट दोनों तरह के खाते खोले जा सकते हैं। साथ ही 10 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिग के नाम पर भी खाता खुलवाया जा सकता है। इससे यह योजना परिवार के हर सदस्य के लिए अच्छी बन जाती है।

ब्याज दरें और टैक्स बेनिफिट

मौजूदा में 1 साल की अवधि पर 6.9%, 2 साल पर 7%, 3 साल पर 7.1% और 5 साल की अवधि पर 7.5% ब्याज दिया जा रहा है। ब्याज तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है और साल के अंत में खाते में जोड़ दिया जाता है। खास बात यह है कि 5 साल की TD स्कीम में किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है। यानी निवेशक टैक्स बचाने के साथ सुरक्षित रिटर्न का भी लाभ उठा सकते हैं।

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जरूरत पड़ने पर प्रीमैच्योर विदड्रॉल

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अगर किसी कारणवश निवेशक को बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो एक साल बाद प्रीमैच्योर विदड्रॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। हालांकि जल्दी निकासी पर कुछ ब्याज की कटौती होती है। फिर भी यह लचीलापन इस स्कीम को और आकर्षक बनाता है।

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