Pension Rule Change: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट से जुड़े करोड़ों पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से नए फीस नियम लागू होंगे। यह बदलाव जून 2020 से लागू पुराने स्ट्रक्चर को बदलकर लाए जा रहे हैं।
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सरकारी कर्मचारियों के लिए नया शुल्क
NPS और UPS से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के लिए अब PRAN खोलने पर ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल कार्ड के लिए 40 रुपये देने होंगे। सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये तय किया गया है। हालांकि जिन खातों में शून्य बैलेंस होगा उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं, सामान्य सरकारी कर्मचारियों के लिए PRAN खोलने का शुल्क 15 रुपये और वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क भी 15 रुपये होगा। इस श्रेणी में ट्रांजेक्शन चार्ज शून्य रहेगा।
अटल पेंशन योजना और NPS-लाइट पर असर
PFRDA ने अटल पेंशन योजना और NPS-लाइट अकाउंट्स के लिए भी फीस स्ट्रक्चर सरल बना दिया है। अब PRAN खोलने पर 15 रुपये और वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज भी 15 रुपये लगेगा। ट्रांजेक्शन चार्ज शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पेंशन योजनाओं से जोड़ना है।
NPS और NPS वात्सल्या की नई दरें
एनपीएस और एनपीएस वात्सल्या योजना के तहत ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये देना होगा। इन योजनाओं में सालाना मेंटेनेंस चार्ज ग्राहक के खाते में मौजूद शेष राशि के आधार पर तय होगा।
1 लाख रुपये तक शेष राशि पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
1 लाख से 2 लाख रुपये तक शेष राशि पर 100 रुपये सालाना शुल्क लगेगा।
2 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपये तक के लिए 150 रुपये वार्षिक शुल्क होगा।
10 लाख 1 रुपये से 25 लाख रुपये तक 300 रुपये देने होंगे।
25 लाख 1 रुपये से 50 लाख रुपये तक के लिए 400 रुपये और 50 लाख रुपये से अधिक राशि होने पर 500 रुपये शुल्क देना होगा।
PFRDA ने स्पष्ट किया है कि CRA (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां) इन दरों से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकतीं। हालांकि वे चाहें तो इससे कम शुल्क निर्धारित कर सकती हैं लेकिन यह पिछले स्लैब की ऊपरी सीमा से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, CRA किसी भी नई सेवा पर केवल वास्तविक लागत पर ही शुल्क वसूल सकती हैं और उसके लिए पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
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पेंशन योजनाओं को सस्ता और पारदर्शी बनाने की कोशिश
नियामक संस्था का कहना है कि इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन योजनाओं को ज्यादा किफायती, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। साथ ही निजी और सरकारी दोनों तरह के ग्राहकों को इसमें लचीलापन भी प्रदान किया जा रहा है।