Lok Adalat: अगर आपका ट्रैफिक चालान अब तक पेंडिंग है, तो उसे सस्ते में निपटाने या माफ करवाने का बेहतरीन मौका आ गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शनिवार, 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही है, जहां आप अपने पुराने चालान पर राहत पा सकते हैं। यह लोक अदालत दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के सहयोग से लगाई जा रही है। इस अदालत में पुराने पेंडिंग पडे चालान और उनको निपटाने का शानदार मौका है।
लोक अदालत कहां-कहां लगेगी?
बतदा दें लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली की 7 कोर्ट परिसरों में लगाई जाएगी। इसमें पटियाला हाउस, तीस हजारी, कड़कड़डूमा, साकेत, रोहिणी, द्वारका, राऊज एवेन्यू आदि शामिल हैं।
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कैसे लें टोकन ?
- बता दें लोक अदालत में आने से पहले ऑनलाइन टोकन लेना जरूरी है। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर विजिट करें।
- होमपेज पर Delhi State Legal Services Authority लिंक पर क्लिक करें
- अब अपना नाम, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर और चालान की जानकारी भरें
- इसके बाद फॉर्म सबमिट करें
- इसके बाद कन्फर्मेशन मैसेज और टोकन डाउनलोड लिंक मिल जाएगा
किन ट्रैफिक चालानों पर मिलेगी राहत?
इन मामलों में चालान सस्ते में निपट सकते हैं या माफ भी हो सकते हैं।
- सीट बेल्ट न लगाना
- बिना हेलमेट बाइक चलाना
- रेड लाइट तोड़ना
- ओवरस्पीडिंग
- गलत पार्किंग
- वैध PUC न होना
- ट्रैफिक सिग्नल को नजरअंदाज करना
- बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना
- नंबर प्लेट न होना
- फिटनेस सर्टिफिकेट न होना
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किन मामलों में राहत नहीं मिलेगी?
- इन मामलों पर लोक अदालत में नहीं मिलेगी छूट
- नशे में गाड़ी चलाना
- हिट एंड रन केस
- लापरवाही से मौत का कारण
- नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना
- रेसिंग या क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल वाहन
- कोर्ट ट्रायल वाले केस
- दूसरे राज्यों के चालान
किसे होगा फायदा?
बता दें जिन लोगों के पास कई चालान पेंडिंग हैं या जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा हो गई है, उनके लिए यह लोक अदालत एक सुनहरा मौका है। इससे गाड़ी चालक को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ कम पैसे में चालान निपट जाएंगे और कानूनी परेशानी से राहत मिलेगी।