Switch from NPS to UPS. अगर आप सरकारी कर्मचारी है या आप के घर में कोई नौकरी कर रहा है, तो आप के लिए जरुरी खबर है। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। पहले इस प्रक्रिया की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है। जिससे आप ने अभी तक NPS to UPS में स्विच नहीं किया है, तो बड़ा मौका मिल रहा है।
आप को बता दें कि सरकार ने NPS और UPS में स्विच करने का फिर से मौका दे दिया है। इन दोनों स्कीम में अलग-अलग पेंशन का प्रावधान किया गया है। जिससे कर्मचारी अपने सुविधा के अनुसार पेंशन स्कीम चुन सकते हैं।
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डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई?
शुरुआत में कर्मचारियों को केवल तीन महीने का समय दिया गया था और पहली डेडलाइन 30 जून 2025 रखी गई थी। बाद में इसे 30 सितंबर तक बढ़ाया गया। अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर दो महीने का अतिरिक्त समय देते हुए अंतिम तारीख को 30 नवंबर कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला विभिन्न संघठनों के आग्रह पर लिया गया है, ताकि कर्मचारियों को सोचने और सही विकल्प चुनने का पूरा अवसर मिल सके।
वित्त मंत्रालय का नोटिफिकेशन
वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी कर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को सूचित किया है। मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि CRA (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) सिस्टम में जरूरी बदलाव किए जाएं और इस फैसले को लागू करने के लिए नया सर्कुलर जारी किया जाए। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि समयसीमा बढ़ाने का निर्णय वित्त मंत्री की मंजूरी से लिया गया है।
कितने लोग अब तक कर चुके हैं स्विच?
केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 20 जुलाई तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने NPS छोड़कर UPS चुन लिया था। वहीं, खबर एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सितंबर की पुरानी डेडलाइन तक करीब 1 लाख कर्मचारी UPS में स्विच कर चुके थे। मौजूदा समय में लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के पास NPS से UPS में जाने का विकल्प है। ऐसे में समयसीमा बढ़ने के बाद और ज्यादा लोग इस ओर रुख कर सकते हैं।
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क्यों हो रहा है बदलाव?
NPS से UPS में बदलाव की सुविधा कर्मचारियों को इसलिए दी गई है क्योंकि UPS के तहत पेंशन अधिक सुरक्षित और सुनिश्चित मानी जा रही है। इसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद तयशुदा पेंशन मिलती है, जबकि NPS बाजार से जुड़ा हुआ है और इसमें उतार-चढ़ाव का असर पेंशन पर पड़ सकता है।
दरअसल अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और अभी तक NPS से UPS में स्विच करने पर विचार कर रहे हैं, तो आपके पास अब 30 नवंबर 2025 तक का समय है। इस बीच आप UPS और NPS दोनों योजनाओं के फायदे-नुकसान समझकर सही निर्णय ले सकते हैं।