केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! Retirement and Pension प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

Retirement and Pension. केंद्र सरकार ने देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन या अन्य रिटायरमेंट लाभों के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए नए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य है हर कर्मचारी को सम्मानजनक और तनावमुक्त रिटायरमेंट अनुभव देना।

आप को बता दें कि ऐसे लाखों कर्मचारी को रिटायरमेंट पर लाभ नहीं मिलता है, जिससे कई बार भटकना पड़ता है, ऐसे में सरकार नए प्लान के तहत जरुरी दिशा निर्देश को जारी कर कर्मचारी को समय पर लाभ लेना चाहती है।

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सरकार कर रही ये नया फैसला?

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले ही उसका पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी कर दिया जाए।

तो वही सरकार चाहती है कि अब कोई भी कर्मचारी अपने पेंशन के अधिकार के लिए महीनों तक फाइलों के चक्कर न लगाए। इसके लिए सभी विभागों को कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं डिजिटल रूप में e-HRMS सिस्टम पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे रिटायरमेंट प्रक्रिया न केवल पारदर्शी होगी बल्कि काफी हद तक तेज़ भी।

अब बनेगा ‘पेंशन मित्र’

सरकार ने यह भी तय किया है कि अब हर विभाग में एक ‘पेंशन मित्र’ या ‘वेलफेयर ऑफिसर’ नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को फॉर्म भरने, जरूरी दस्तावेज़ जुटाने और पेंशन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगा।

अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो वही अधिकारी फैमिली पेंशन के लिए परिवार को सहायता प्रदान करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब विजिलेंस क्लियरेंस की कमी के कारण पेंशन रोकी नहीं जाएगी। यदि किसी के खिलाफ जांच जारी है, तो भी उसे अंतरिम पेंशन दी जाएगी, जबकि ग्रेच्युटी केवल अंतिम आदेश तक रोकी जा सकेगी।

सरकार बनी रही पूरी प्रक्रिया डिजिटल

सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को ‘भाविष्य पोर्टल (Bhavishya Portal)’ से जोड़ने का आदेश दिया है। यह पोर्टल पेंशन से जुड़े सभी मामलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा और सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से कम से कम दो महीने पहले PPO जारी कर दिया जाए।

इसके साथ ही, प्रत्येक मंत्रालय में नोडल निरीक्षण समिति और उच्च-स्तरीय निरीक्षण समिति (HLOC) बनाई जाएगी, जो हर दो महीने में लंबित मामलों की समीक्षा करेगी।

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नहीं करना होगा आर्थिक असुरक्षा का सामना

नए दिशा-निर्देश सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के तहत लागू किए गए हैं। अब यह नियम बना दिया गया है कि हर सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से कम से कम दो महीने पहले PPO या e-PPO मिल जाए। यह बदलाव न केवल प्रक्रिया को तेज करने के लिए है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि कर्मचारी को अपने अंतिम दिनों में किसी तरह की आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े।

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