ITR Filing: 15 सितंबर आखिरी तारीख, क्या सरकार बढ़ाएगी डेडलाइन?

ITR Filing Deadline 2025. देश में इन दिनों इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का कामकाज तेजी से चल रहा है, क्योंकि 2025 में आईटीआर की लास्ट डेट बहुत ही करीब है, जोकि आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। हालांकि ऐसे लोग अब तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन जैसे-जैसे डेडलाइन नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स के बीच यह सवाल सामने आ है। क्या सरकार इस बार फिर से तारीख आगे बढ़ाएगी या 15 सितंबर ही अंतिम सीमा रहेगी?

दरअसल अभी सामने आया है कि आईटीआर भरने में टैस्सपेयर को कई समास्याओं को सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की लास्ट डेट को बढ़ा सकती है। हालांकि इस पर टैक्स एक्सपर्ट की राय अलग है।

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इस वजह से उठ रही एक्सटेंशन की मांग

गौरतलब है कि आकलन वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए रिटर्न फाइल करने की समयसीमा इस बार 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई थी। लेकिन अब से टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से एक और एक्सटेंशन की मांग उठने लगी है।

ऐसे में बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन ट्रैफिक बढ़ने के कारण तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई मामलों में आईटीआर प्रोसेसिंग में देरी और रिफंड स्टेटस अपडेट न होने की शिकायतें सामने आ रही है।

जानिए किसके लिए है कौन सा फॉर्म?

अलग-अलग करदाताओं के लिए फॉर्म भी अलग हैं। गलत फॉर्म चुनने से आपका रिटर्न अमान्य हो सकता है और आपके रिफंड में देरी हो सकती है। जिससे आप अपने अनुसार फॉर्म को चुन सकते हैं।

  • वेतनभोगी कर्मचारी के लिए ITR-1 या ITR-2 फॉर्म
  •  व्यवसाय मालिक और पेशेवर के लिए ITR-3 या ITR-4
  • कंपनियों, LLP और फर्म के लिए ITR-5, ITR-6 या ITR-7 फॉर्म निर्धारित

लग जाएगा इतना जुर्माना

अगर टैक्सपेयर्स आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आयकर विभाग जुर्माना वसूल सकता है। लेट फाइलिंग की स्थिति में पेनल्टी 5,000 रुपये तक हो सकती है। साथ ही गलत या अधूरा रिटर्न भरने पर करदाताओं को नोटिस का सामना भी करना पड़ सकता है।

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सरकार से अब तक कोई संकेत नहीं

बढ़ती मांग और पोर्टल की शिकायतों के बीच करदाताओं को उम्मीद है कि सरकार इस बार भी समयसीमा बढ़ा सकती है। हालांकि अब तक वित्त मंत्रालय या आयकर विभाग की ओर से डेडलाइन बढ़ाने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं आया है। जिससे आप को मौजूदा तारीख 15 सितंबर को ही अंतिम मानकर रिर्टन करना चाहिए।

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