ITR Filing 2025 Last Date: घर बैठे ऐसे भरें ITR, जानें 6 आसान स्टेप्स और जरूरी दस्तावेज

ITR Filing 2025 Last Date: अगर आप इनकम टैक्सपेयर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो फटाफट करा लें,क्योंकि इसकी आखिरी तारीख नजदीक है। इसके बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें आईटीआर फाइल करने की लास्ट तारीख 15 सितंबर है इस हिसाब से आपके पास सिर्फ तीन दिन का समय बचा है। जैसे-जैसे समय नजदीक आएगा, वैसे ही टेंशन भी बढ़ती जाएगी। खासतौर पर लास्ट तारीख में, उस समय ITR फाइल करना चुनौतीपूर्ण होगा।

आईटीआर फाइल करना काफी मुश्किल भरा हो जाता है। लेकिन अगर आप समय पर पूरी तैयारी कर लेते हैं तो आप घर बैठे 30 स 45 मिनट में आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आपको कौन-कौन से दस्तावेज लेकर ITR फाइल करना चाहिए, इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

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जाने क्या हैं जरूरी दस्तावेज

सबसे पहले जरूरी दस्तावेज जमा करें इसमें फॉर्म 16, बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स पोर्टल पर Form 26AS, AIS और TIS और निवेश का प्रूफ NPS, LIC, PPF, ELSS आदि होना चाहिए। इसके साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ बैंक खाते की सारी डिटेल तैयार रखें। इसका कारण है कि रिफंड उसी में आएगा।

ITR फॉर्म सही चुनें

ITR फरने से पहले सही आईटीआर फॉर्म को चुनना होगा। आम नौकरी पेशा लोगों के लिए ITR-1 सबसे सही है। अगर आपके पास शेयर या फिर प्रॉपर्टी है या एक से ज्यादा घर हैं तो ITR-2 का चुनाव करें। बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों को ITR-3 भरना होगा। गलत फॉर्म का चुनाव से रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है।

इनकम और डिडक्शन का वेरिफिकेशन कराएं

इनकम और कटौतियों की जानकारी सहीं से भरें। सैलरी के अलावा सेविंग खाता, एफडी, रेंटल इनकम या फ्रीलांस इनकम जरूरी है। डिडक्शन में 80सी, 80डी, 24बी और एनपीएस योगदान आदि शामिल करें। ध्यान रखें, बिना किसी प्रूफ के क्लेम पर टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है।

ITR भरते समय गलतियां न करें

साधारणतया देखा जाता है कि बैंक खाता नंबर गलत भर जाता है, जिसस रिफंड नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि पिछले नियोक्ता इनकम को भूल जाते हैं या सभी बैंक खातों का ब्याज ऐड नहीं करते हैं सबसे बड़ी गलती है कि फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन करना भूल जाना है। इससे रिटर्न नहीं हो पाता है।

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ऑनलाइन कैसे करें फाइल

इसके लिए सबसे पहले टैक्स पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर का चुनाव करें। इसके बाद आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। इसके बाद पोर्टल पर ध्यान से डेटा भरें और जांच करें। मिसिंग डिटेल को भरें और फॉर्म को सबमिट करें। इसमें प्री-फिल्ड ऑप्शन को नहीं भरना है।

वेरिफिकेशन करना है जरूरी

आखिरी और सबस जरूरी स्टेप वरिफिकेश है। ये बिना रिटर्न के मान्य नहीं होता है। आधार ओटीपी सबसे तेज तरीका है इस नेट बैंकिंग, डीमैट खाता और बैंक खाते से वेरिफाई करें। ITR-V को बेंगलुरू भेजना होता है, आखिरी समय में ये सहीं नहीं हुआ तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है।

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