Traffic Challans पर पर सरकार सख्त: अब समयसीमा तय, नियम तोड़ने वालों पर कड़ा शिकंजा

Traffic Challans. देश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले अब सावधान हो जाएं। क्योंकि अब सरकार नए स्तर से कड़ा शिकंजा कसने जा रही है। खबरों में आई जानकारी के मुताबिक MoRTH का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें चालान जारी करने और उसके भुगतान की समय सीमा तय की गई है। साथ ही पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के प्रावधान जोड़े गए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) लगातार सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और ट्रैफिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है। इसी दिशा में मंत्रालय ने एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके बारे में आप को जरुर जानना चाहिए।

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कौन करेगा चालान जारी?

नए ड्राफ्ट के मुताबिक, ट्रैफिक चालान अब सिर्फ वर्दीधारी पुलिसकर्मी या सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी ही जारी कर सकेंगे। चालान जारी करने की भी समयसीमा तय की गई है

  • डिजिटल चालान: अधिकतम 3 दिन में जारी करना होगा।
  • फिजिकल चालान: अधिकतम 15 दिन में जारी करना होगा।

सरकार के इस इस बदलाव से वाहन मालिकों को समय रहते चालान की जानकारी मिल सकेगी और देरी की शिकायतें खत्म होंगी।

भुगतान की नई सीमा

तो वही नए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, चालान का भुगतान 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। अगर इस अवधि में भुगतान नहीं किया जाता तो अतिरिक्त 30 दिन की मोहलत मिलेगी। यानी कुल मिलाकर 75 दिनों के भीतर चालान का निपटारा करना होगा। जिससे अगर किसी का कोई यातायात नियम को तोड़ने पर चालान होता है, तो इस समय सीमा में भरना होगा।

चालान रद्द करने पर सख्ती

अगर किसी कारण से चालान रद्द किया जाता है तो संबंधित अधिकारी को इसका स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चालान प्रक्रिया में किसी भी तरह की मनमानी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे और पूरा सिस्टम पारदर्शी बना रहे।

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चालान न भरने पर क्या होगा?

अगर वाहन मालिक निर्धारित समयसीमा तक चालान का भुगतान नहीं करता है तो इसे चालान स्वीकार कर लिया जाना माना जाएगा। इतना ही नहीं, हर 15 दिन में वाहन मालिक को चालान से जुड़ी जानकारी का अलर्ट भी भेजा जाएगा, ताकि वह अनभिज्ञ न रह सके। तो वही MoRTH ने चालान और वाहन से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पोर्टल पर एक नया फीचर जोड़ा है। विवादित मामलों में पोर्टल पर ‘Not to be Transacted’ लिखा जाएगा।

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