सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! अब इस डेट तक बदल सकते हैं NPS से UPS, जानें प्रक्रिया

अगर आप के घर में कोई सरकारी कर्मचारी है, या फिर आप खुद है, तो अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों को मौका दिया है कि वे अपनी पेंशन योजना का चुनाव खुद कर सकें। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच नौकरी जॉइन की है। अभी ये सभी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में शामिल हैं, लेकिन चाहें तो वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है।

खबरों में आई जानकारी के मुताबिक सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिससे बताए गए डेट लाइन तक यह पेंशन स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। इस खबर में आप को यहां पर आगे जानकारी दी जा रही है।

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वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी!

दरअसल बड़ी जानकारी दी है, वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक UPS स्कीम चुन सकते है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा देना है। खास बात यह है कि अगर कोई कर्मचारी अभी UPS चुन लेता है और भविष्य में चाहे तो वह वापस NPS में भी लौट सकता है। यानी कर्मचारियों को पूरी तरह से अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से पेंशन योजना चुनने की आजादी मिलेगी।

UPS स्कीम क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक फंड-बेस्ड पेंशन सिस्टम है। इसमें कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों हर महीने योगदान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने पेंशन मिलती है। UPS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कम से कम 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन हर महीने मिलेगी। लेकिन इसके लिए शर्त है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल नौकरी की हो।

UPS और NPS में अंतर?

NPS और UPS के बीच सबसे बड़ा अंतर गारंटी और मार्केट परफॉर्मेंस का है। NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में पैसा शेयर, बॉन्ड और मार्केट से जुड़ी योजनाओं में निवेश होता है। इसलिए रिटर्न मार्केट की स्थिति पर निर्भर करता है।  तो वही UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में पेंशन गारंटीड है और यह कर्मचारी की आखिरी सैलरी से जुड़ी होती है। बता दें कि UPS में न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलना तय है, जबकि NPS में पेंशन रिटायरमेंट तक जमा कॉर्पस पर निर्भर करती है।

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NPS से UPS में कैसे करें ऑनलाइन शिफ्ट?

सरकार ने इसके लिए eNPS पोर्टल पर आसान प्रक्रिया शुरू की है। कर्मचारी कुछ आसान स्टेप्स में ऑनलाइन UPS चुन सकते हैं।

  • सबसे पहले eNPS पोर्टल पर जाएं।
  • वहां NPS to UPS Migration विकल्प चुनें।
  • अब अपना PRAN नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
  • आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे वेरिफाई करें।
  • डिक्लेरेशन पढ़कर स्वीकार करें और e-Sign करें।
  • आधार नंबर या VID से OTP डालकर प्रक्रिया पूरी करें।
  • इस प्रक्रिया के बाद आपको Acknowledgement Number मिलेगा।
  • आप फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे।

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