केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले केंद्रीय सिविल सेवाओं के कर्मचारियों के लिए पेंशन और रिटायरमेंट लाभ की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिलेगी, PPO पहले से तैयार होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी प्रणाली पारदर्शी व तेज बनेगी। इस सुधार का उद्देश्य वर्षों से चली आ रही पेंशन में देरी की समस्या को खत्म करना है।
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विजिलेंस क्लियरेंस पर रोक नहीं पेंशन में देरी
सरकार ने साफ कर दिया है कि विजिलेंस क्लियरेंस में देरी होने पर पेंशन अटकी नहीं रहेगी। सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिटायरमेंट से तीन महीने पहले क्लियरेंस जारी हो जाए, ताकि पेंशन प्रक्रिया बाधित न हो।
भविष्य पोर्टल और तकनीकी सुधार
पेंशन प्रोसेसिंग की निगरानी करने वाले ‘भविष्य पोर्टल’ को और मजबूत किया जा रहा है। इसमें ऑटो-फ्लैगिंग और ऑटो-एस्केलेशन जैसी तकनीक जोड़ी जाएगी, जिससे किसी केस में देरी अपने आप सिस्टम में रिपोर्ट हो जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समयसीमा से ज्यादा कोई भी आवेदन लंबित न रहे।
पेंशन मित्र की नियुक्ति
हर रिटायर होने वाले कर्मचारी को एक पेंशन मित्र या वेलफेयर ऑफिसर उपलब्ध कराया जाएगा। यह अधिकारी पेंशन प्रक्रिया से जुड़े सभी फॉर्म और दस्तावेज पूरे करने में मदद करेगा। साथ ही, यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो यह अधिकारी आश्रितों की सहायता भी करेगा।
PPO और पेंशन भुगतान की तय समयसीमा
सरकार ने PPO या e-PPO जारी करने के लिए रिटायरमेंट से 60 दिन पहले की समयसीमा तय की है। वहीं सेवानिवृत्ति लाभ रिटायरमेंट के अगले दिन ही भुगतान कर दिए जाएंगे। कर्मचारियों को पहली पेंशन रिटायरमेंट के अगले महीने के आखिरी दिन तक मिल जाएगी।
डिजिटल और प्रशासनिक बदलाव
कर्मचारियों के पूरे सेवा रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जाएगा। भविष्य पोर्टल और e-HRMS प्लेटफॉर्म का सार्वभौमिक इस्तेमाल अनिवार्य होगा, जिससे त्रुटियों और देरी की संभावना कम होगी। सभी मंत्रालयों और विभागों में हाई-लेवल ओवरसाइट कमेटी, निगरानी अधिकारी और पेंशन वितरित करने वाले बैंक जवाबदेह होंगे। साथ ही, बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और e-PPO को भी अनिवार्य किया गया है।
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कर्मचारियों के लिए बड़ा लाभ
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि ये सुधार कर्मचारियों के लिए बेहद राहतकारी साबित होंगे। इससे पेंशन और अन्य लाभों में होने वाली देरी लगभग समाप्त हो जाएगी। अब रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी पारदर्शी और सुनिश्चित समयसीमा में अपना पेंशन व लाभ प्राप्त कर सकेंगे।