NPS, UPS Atal, Pension Yojana Rule Change. अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) में किसी एक योजना से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नया फीस स्ट्रक्चर जारी किया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और इससे लाखों पेंशन धारकों पर असर पड़ेगा। हालांकि इससे जुड़े लोगों को नए फीस के बारे में जानकारी होनी चहिए। आगे यहां पर जानते है संघठन ने कितनी तक फीस बढ़ाई है।
NPS और UPS पर चार्ज
नए नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को अब नया PRAN खोलने पर ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये चुकाने होंगे। आगे यहां पर चार्जेस जान सकते हैं। इस बदलाव का मकसद सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन अकाउंट को और आसान और किफायती बनाना है।
- सालाना मेंटेनेंस चार्ज: 100 रुपये प्रति अकाउंट
- शून्य बैलेंस वाले अकाउंट: कोई चार्ज नहीं
- PRAN खोलने का चार्ज: 15 रुपये
- सालाना मेंटेनेंस फीस: 15 रुपये
- ट्रांजेक्शन चार्ज: शून्य
ये भी पढ़ें-अब आपकी चहेती SUV मिलेगी बहुत सस्ती, ग्राहकों को होगा लाखों का फायदा
अटल पेंशन योजना और NPS-लाइट पर नया नियम
अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट से जुड़े सब्सक्राइबर्स के लिए भी शुल्क को बेहद कम रखा गया है। अब सिर्फ 15 रुपये में PRAN ओपनिंग चार्ज और 15 रुपये में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा।
- PRAN ओपनिंग चार्ज: 15 रुपये
- एनुअल मेंटेनेंस चार्ज: 15 रुपये
- ट्रांजेक्शन चार्ज: शून्य
PFRDA का कहना है कि इस कम शुल्क संरचना का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पेंशन योजनाओं से जोड़ना है।
NPS और NPS वात्सल्या पर लागू फीस
NPS और NPS वात्सल्या योजना में भी फीस स्ट्रक्चर को अपडेट किया गया है।
- ई-PRAN किट: 18 रुपये
- फिजिकल PRAN कार्ड: 40 रुपये
- ट्रांजेक्शन चार्ज: शून्य
हालांकि, सालाना मेंटेनेंस चार्ज यहां अकाउंट में मौजूद राशि के आधार पर तय किया जाएगा। जिसकी जानकारी यहां पर जान सकते हैं।
- 1 लाख रुपये तक: कोई चार्ज नहीं
- 1 लाख से 2 लाख रुपये: 100 रुपये
- 2 लाख से 10 लाख रुपये: 150 रुपये
- 10 लाख से 25 लाख रुपये: 300 रुपये
- 25 लाख से 50 लाख रुपये: 400 रुपये
- 50 लाख से अधिक: 500 रुपये
ये भी पढ़ें-सिर्फ़ ₹10,000 से कम में 5G phone deals – Amazon ने लाइव कर दी बम्पर सेल
इन स्कीम में निवेश करने वाले लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात तो यह है, कि PFRDA ने स्पष्ट किया है कि ये दरें अधिकतम सीमा हैं। यानी CRA (Central Recordkeeping Agencies) इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। हालांकि, चाहें तो ये कम शुल्क भी ले सकते हैं, लेकिन वह पिछले स्लैब की न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकता।