EPFO ने दिया दिवाली तोहफा! PF निकासी और ब्याज नियम हुए आसान, जानिए डिटेल

EPFO.  दिवाली से पहले देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए पीएफ निकासी के नियमों को और आसान बना दिया है। अब ईपीएफओ सदस्य जरूरत पड़ने पर अपने खाते से 100 प्रतिशत तक राशि निकाल सकेंगे। सरकार का यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।

हालांकि EPFO खाता धारकों के लिए इन जरुरी अपडेट की जानकारी होनी चाहिए, जिससे इन सेवाओं का जरुरत पड़ने लाभ उठाया जा सकता है, हम यहां पर EPFO के द्धारा जारी किए नए निमय के तहत खास डिटेल बता रहे है।

ये भी पढ़ें-IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा के सामने 10 बड़े रिकॉर्ड, इतिहास रचने के करीब ‘हिटमैन’

श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हुए अहम फैसले

आप को बता दें कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिससे इस बैठक में 7 करोड़ से अधिक EPFO अंशधारकों को राहत देने वाले कई बड़े सुधारों को मंजूरी दी गई। इनमें मुख्य रूप से निकासी प्रक्रिया को सरल बनाना, ब्याज निपटान में तेजी और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है।

13 जटिल नियमों का एक में विलय

अब तक EPF खाते से निकासी के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में कई नियम लागू होते थे, जिससे कर्मचारियों को परेशानी होती थी। लेकिन अब EPFO ने 13 जटिल प्रावधानों को एक ही नियम में विलय करने का निर्णय लिया है। इससे निकासी प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। निकासी की जरूरतों को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है।

  •  जरूरी खर्चे -बीमारी, शिक्षा, विवाह जैसी स्थितियां
  • घर से जुड़ी जरूरतें – घर खरीदने या मरम्मत के लिए
  • विशेष परिस्थितियां – अन्य आकस्मिक या आवश्यक जरूरतें

इतने दिन बाद मिल सकेगी निकासी की अनुमति

EPFO ने निकासी की पात्रता अवधि को भी घटाकर 12 महीने कर दिया है। पहले जहां कर्मचारियों को कई सालों की सेवा पूरी करनी होती थी, अब सिर्फ एक साल की नौकरी के बाद वे अपने फंड से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान सहित 100% राशि निकाल सकते हैं। शिक्षा के लिए 10 बार तक और विवाह जैसे मौकों के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए खासकर आपातकालीन हालात में बड़ी राहत साबित होगा।

जुर्माने में भी राहत

बैठक में EPFO ने पेंडिंग मामलों और पुराने जुर्मानों को निपटाने के लिए ‘विश्वास योजना’ (Vishwas Scheme) की शुरुआत की है। वर्तमान में करीब ₹2,406 करोड़ की जुर्माना राशि और 6,000 से अधिक केस लंबित हैं। अब यदि किसी कंपनी से पीएफ जमा करने में देरी होती है, तो जुर्माना घटाकर 1% प्रति माह कर दिया गया है।
ये भी पढ़ें-Ration Card होल्डर्स ध्यान दें! अब बिना e-KYC के नहीं मिलेगा फ्री राशन, तुरंत जानें

डिजिटल सर्विसेज प्रोसेस हुआ आसान

आप को बता दें कि EPFO अब अपने सभी कामकाज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और भी बेहतर बना रहा है। जल्द ही सदस्य अपने मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए आवेदन, निकासी और स्थिति जांच जैसे सभी कार्य आसानी से कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को तेज़, पारदर्शी और पेपरलेस सुविधा मिले।

Leave a Comment