केंद्र सरकार ने दी कर्मचारियों को बड़ी राहत, इस तारीख तक चुन सकते हैं UPS से NPS, देखें डिटेल

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा अवसर दिया है। वित्तीय सेवा विभाग ने 25 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से वापस नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में आना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कर्मचारियों को सिर्फ एक बार का मौका दिया जाएगा। एक बार NPS में लौटने के बाद दोबारा UPS में जाना संभव नहीं होगा।

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UPS से NPS स्विच की मुख्य शर्तें

UPS to NPS Switch

सरकार ने UPS से NPS में लौटने के लिए कुछ नियम तय किए हैं। कर्मचारी यह स्विच केवल रिटायरमेंट से कम से कम एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या दंडस्वरूप बर्खास्तगी अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है तो वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएगा। जो कर्मचारी तय समयसीमा के भीतर विकल्प नहीं चुनते, वे डिफॉल्ट रूप से UPS में ही बने रहेंगे।

स्विच की आखिरी तारीख

सरकार ने इस वन-टाइम स्विच के लिए अंतिम तिथि भी तय की है। इच्छुक कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक ही NPS में लौटने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तारीख के बाद UPS में बने रहने वाले कर्मचारियों के पास NPS में जाने का कोई अवसर नहीं रहेगा।

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सरकार का उद्देश्य

UPS to NPS Switch

केंद्र सरकार का मकसद इस सुविधा के जरिए अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना है। NPS और UPS दोनों योजनाओं में अलग-अलग लाभ हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि कर्मचारी सोच-समझकर अपना फैसला लें और भविष्य की आर्थिक जरूरतों के अनुसार सही विकल्प चुनें।

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