पेंशन और रिटायरमेंट को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को होगा बंपर फायदा

केंद्र सरकार ने देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए एक अहम निर्णय लिया है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पाने में महीनों की देरी नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के माध्यम से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) के लिए इंतजार न करे।

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नए दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें

Pension and Retirement Rules 2025

DoPPW द्वारा जारी इन व्यापक दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिटायरमेंट से पहले ही कर्मचारी का PPO जारी कर दिया जाए। इसके लिए सरकार ने हर विभाग को अपने कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं (Service Books) को डिजिटल करने का आदेश दिया है। अब सभी कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड e-HRMS सिस्टम पर ऑनलाइन रहेगा, जिससे पेंशन प्रक्रिया न सिर्फ तेज होगी बल्कि अधिक पारदर्शी भी बनेगी।

हर विभाग में बनेगा ‘पेंशन मित्र’ या ‘वेलफेयर ऑफिसर’

सरकार ने एक नया प्रावधान जोड़ा है जिसके तहत हर विभाग में एक ‘पेंशन मित्र’ या ‘वेलफेयर ऑफिसर’ नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन आवेदन भरने, जरूरी दस्तावेज तैयार करने और प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो यही अधिकारी उसके परिवार को फैमिली पेंशन पाने में सहायता करेगा।

इसके साथ ही अब पेंशन जारी करने में विजिलेंस क्लियरेंस की कमी बाधा नहीं बनेगी। अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच चल रही है तो उसे अंतरिम पेंशन दी जाएगी। हालांकि ग्रेच्युटी केवल अंतिम आदेश आने तक ही रोकी जा सकेगी।

भाविष्य पोर्टल से जुड़ेगा हर मंत्रालय

सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सभी मंत्रालयों को ‘भाविष्य पोर्टल’ से जोड़ने का आदेश दिया है। यह पोर्टल पेंशन से संबंधित सभी मामलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा। इस व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिटायरमेंट की तिथि से कम से कम दो महीने पहले PPO जारी कर दिया जाए।

इसके अलावा निरीक्षण निगरानी प्रणाली (Inspection Monitoring System) भी बनाई गई है। हर मंत्रालय में नोडल निरीक्षण समिति गठित की जाएगी और उच्च-स्तरीय निरीक्षण समिति (HLOC) हर दो महीने में लंबित मामलों की समीक्षा करेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन फाइल लंबित न रहे।

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दो महीने पहले जारी होगा PPO

Pension and Retirement Rules 2025

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत अब यह प्रावधान जरूरी कर दिया गया है कि कर्मचारी का PPO रिटायरमेंट से कम से कम दो महीने पहले जारी होना चाहिए। सरकार का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ प्रक्रिया को तेज करने के लिए नहीं, बल्कि रिटायरमेंट को तनावमुक्त और सम्मानजनक बनाने के लिए है।

इन नए प्रावधानों से यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधिकारों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है।

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