Income Tax: छोटी गलती पर बड़ा झटका, पटना की महिला को आया 2.58 करोड़ के टैक्स नोटिस

Income Tax Notice: सोचिए, अगर आपने अपनी जमीन बेची, उसका पैसा नया घर खरीदने में लगाया, और टैक्स छूट के लिए ITR भी फाइल कर दी — लेकिन सिर्फ एक गलत सेक्शन नंबर लिखने की वजह से आपको करोड़ों रुपये का टैक्स नोटिस आ जाए! ऐसा ही कुछ हुआ पटना की सीमा के साथ। बता दें उन्होंने सभी नियमों का पालन किया, लेकिन ITR में एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक उन्हें कोर्ट-कचहरी तक ले गई। हालांकि, लंबी लड़ाई के बाद ITAT पटना ने उनके पक्ष में फैसला दिया और साफ कहा कि सिर्फ तकनीकी गलती की वजह से किसी का हक नहीं छीना जा सकता।

जानें क्या था पूरा मामला?

बता दें साल 2016 में, सीमा ने पटना की जमीन 4.5 करोड़ रुपए में बेची। इस बिक्री से उन्हें करीब 2.58 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) हुआ। वहीं नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इस रकम को नया घर खरीदने में लगाता है, तो उसे टैक्स में छूट मिलती है। सीमा ने 5 नवंबर 2016 को दिल्ली में ₹2.62 करोड़ का नया घर खरीद लिया। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब उन्होंने ITR फाइल करते समय Section 54 का जिक्र किया, जबकि उन्हें Section 54F में छूट का दावा करना चाहिए था।

इसे भी पढ़ें: iPhone Air vs iPhone 17 Pro: ₹15000 का फर्क, कौन सा होगा आपके लिए बेस्ट?

आयकर विभाग ने भेजा नोटिस

बता दें साल 2019 में, आयकर विभाग ने उनकी ITR में गलती पकड़ ली और नोटिस भेजा। बार-बार बुलाने पर भी सीमा ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद 28 दिसंबर 2019 को AO (Assessing Officer) ने टैक्स छूट खारिज कर दी। सीमा ने CIT में अपील की, लेकिन वहां भी केस खारिज हुआ। आखिरकार, उन्होंने 2025 में ITAT पटना का रुख किया।

ITAT का क्या फैसला रहा?

ITAT के जजों जॉर्ज मैथन और राकेश मिश्रा ने माना कि सीमा ने सिर्फ गलत सेक्शन नंबर डाला था, लेकिन उनका निवेश पूरी तरह नियमों के अनुरूप था। उन्होंने कहा कि तकनीकी चूक की वजह से टैक्स छूट नहीं छीनी जानी चाहिए। उन्होंने CBDT के 1955 के एक सर्कुलर का हवाला भी दिया। जिसमें लिखा है कि अधिकारियों को टैक्सपेयर्स की अनजाने में हुई गलती का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ITAT ने मामला वापस AO को भेजते हुए कहा कि Section 54F के तहत सीमा को छूट दी जाए और उन्हें सबूत पेश करने का पूरा मौका मिले।

इसे भी पढ़ें: iPhone 17 Price: जानें किस देश में सबसे कम कीमत पर मिल रहा है नया iPhone

अब क्या होगा?

अब असेसिंग ऑफिसर को दोबारा मामला देखना होगा और 2.58 करोड़ रुपए के LTCG टैक्स पर सीमा को राहत देनी होगी। ITAT ने 6 जून 2025 को यह आदेश दिया। इस केस से यह साफ है कि ITR फाइल करते समय सही सेक्शन और क्लॉज का चुनाव बेहद जरूरी है। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक आपको करोड़ों की टैक्स परेशानी में डाल सकती है। लेकिन साथ ही यह भी कि टैक्स नियमों का सही पालन करने वालों को राहत मिल सकती है, भले ही उनसे छोटी तकनीकी गलती हो गई हो।

Leave a Comment