UPS में पेंशन के आलावा मिलते हैं कई फायदे, जानें पूरी जानकारी

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच स्विचिंग से जुड़े विस्तृत नियम जारी कर दिए हैं। अब कर्मचारी एकमुश्त विकल्प चुनकर यूपीएस से एनपीएस में जा सकते हैं। हालांकि, इसमें कई शर्तें लागू होंगी और विकल्प चुनने के बाद वापसी का अवसर नहीं मिलेगा।

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स्विचिंग के नियम और समय सीमा

Unified Pension Scheme

कर्मचारियों को केवल एक बार यूपीएस से एनपीएस में जाने की अनुमति होगी। यह विकल्प सुपरएन्युएशन से कम से कम एक साल पहले या वॉलंटरी रिटायरमेंट से तीन महीने पहले तक लिया जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या अनुशासनात्मक जांच लंबित है, या जिसे सेवा से हटाया गया है, तो वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेगा। जिन कर्मचारियों ने तय समय सीमा में विकल्प नहीं चुना, उन्हें स्वतः ही यूपीएस स्कीम के तहत माना जाएगा। साथ ही, सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2025 के बाद एनपीएस में शामिल कर्मचारी यूपीएस का विकल्प नहीं चुन पाएंगे। यह अंतिम तारीख वर्तमान कर्मचारियों और रिटायर्ड एनपीएस सब्सक्राइबर्स दोनों पर लागू होगी।

यूपीएस से मिलने वाले लाभ

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं, कम से कम 10 वर्ष सेवा करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। इस स्कीम में कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन और डीए का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि सरकार 18.5 प्रतिशत का योगदान देगी। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में जीवनसाथी को पेंशन का 60 प्रतिशत प्राप्त होगा। साथ ही पेंशन पर महंगाई राहत का लाभ भी दिया जाएगा, जिससे बढ़ती महंगाई से सुरक्षा बनी रहे। रिटायरमेंट और मृत्यु, दोनों ही परिस्थितियों में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी। सुपरएन्युएशन पर एकमुश्त राशि भी दी जाएगी, जो सेवा वर्षों के आधार पर तय होगी।

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आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन

Unified Pension Scheme

यूपीएस का विकल्प लेने के लिए कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और ‘माइग्रेट फ्रॉम NPS टू UPS’ विकल्प चुनना होगा। जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं, ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कर्मचारी को निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर भरना होगा और इसे अपने डीडीओ को जमा करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र पीएओ को भेजा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 तक पूरी करनी होगी।

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