7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब ऐसे मिलेगा ड्रेस भत्ता

7th Pay Commission. अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है, दिवाली पर आप के लिए खुशखबरी आई है। जी हां केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत ड्रेस भत्ते (Dress Allowance) से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है, जिसके नए आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले और साल के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब उनका ड्रेस भत्ता अनुपातिक रूप से मिलेगा। यानी अब किसी को भी पूरे साल का भत्ता न मिलने की समस्या नहीं रहेगी।

आप को बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत ड्रेस भत्ते (Dress Allowance) की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे लेकर बड़ा फैसला किया गया है।

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इन कर्मचारियों को होगा फायदा

तो वही खबरों में आई जानकारी के अनुसार 24 सितंबर 2025 को जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी साल के बीच नौकरी में आते हैं या रिटायर होते हैं, उन्हें अब पूरे साल की बजाय केवल उतने महीनों का भत्ता मिलेगा जितने महीने उन्होंने ड्यूटी की है। यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी मांग को खत्म करेगा, क्योंकि पहले ड्रेस भत्ता पूरे साल के लिए एक साथ जारी किया जाता था, चाहे कर्मचारी ने कुछ ही महीने काम किया हो।

जानिए क्या है ड्रेस भत्ता?

ड्रेस भत्ता उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जिनके लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है, जिससे डाक विभाग, रेलवे, रक्षा, या सुरक्षा बलों के कर्मचारी आते हैं।  यह भत्ता अगस्त 2017 में जारी वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के तहत कई छोटे-छोटे भत्तों को मिलाकर बनाया गया था।

  • कपड़े का भत्ता (Clothing Allowance)
  • बेसिक उपकरण भत्ता (Basic Equipment Allowance)
  • यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता (Uniform Maintenance Allowance)
  • गाउन भत्ता (Gown Allowance)
  • जूते का भत्ता (Shoe Allowance)

वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश

जून 2025 में जारी पुराने आदेश में स्पष्टता की कमी थी कि साल के बीच रिटायर होने वालों को कितना भत्ता दिया जाए। इसके बाद वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेकर अब यह तय कर दिया गया है कि नए और रिटायर होने वाले दोनों तरह के कर्मचारियों को प्रोपोर्शनल भत्ता दिया जाएगा।

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जुलाई की सैलरी के साथ मिला भत्ता

डाक विभाग ने बताया कि अधिकांश कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता जुलाई की सैलरी के साथ ही दिया गया है। हालांकि, जो कर्मचारी अक्टूबर 2025 के बाद रिटायर होंगे, उनसे यदि जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त राशि की वसूली की जा सकती है। साथ ही, जो कर्मचारी 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनसे कोई रकम वापस नहीं ली जाएगी।

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