7th Pay Commission: अब इन कर्मचारियों से होगी वसूली! तुरंत जानें ड्रेस अलाउंस पर सरकारी फरमान

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़ी खबर है, सरकार ने ड्रेस अलाउंस से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन किया है, जिससे अब न सिर्फ नए भर्ती कर्मचारी बल्कि साल के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आ गए हैं, जी हां सरकार ने नए तरीके से होश उड़ाने वाला अपडेट जारी किया है। खबर ये भी है, कि अक्टूबर 2025 के बाद से कुछ रिटायर कर्मचारियों से इस भत्ते की वसूली भी की जाएगी।

अगर आप के घर में भी कोई यहां पर विभाग में नौकरी करता है, तो अलर्ट हो जाए, जिससे नए नियम की जानकारी जरुर पढ़ें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। तो चलिए आगे खबर में नए नियम की जानकारी दे रहे है।

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क्या है ड्रेस अलाउंस?

ड्रेस अलाउंस वह भत्ता है जो उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है। पहले यह कई अलग-अलग भत्तों के रूप में मिलता था, जैसे कपड़ा भत्ता, जूता भत्ता, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस और उपकरण भत्ता। 7वें वेतन आयोग के बाद इन्हें मिलाकर एक ही “ड्रेस अलाउंस” बना दिया गया, जो हर साल जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है।

जुलाई 2025 से लागू ये नए नियम

सरकार के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 1 जुलाई 2025 के बाद जॉइन करने वाले कर्मचारी भी ड्रेस अलाउंस पाने के हकदार होंगे। पहले यह सुविधा केवल पुराने कर्मचारियों तक सीमित थी। वहीं, अक्टूबर 2025 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों से अब अतिरिक्त राशि की वसूली की जा सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि 30 सितंबर 2025 तक रिटायर होने वालों से कोई वसूली नहीं होगी।

रिटायर कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा

जून 2025 में जारी एक पुराने आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी 2020 के नियमों के तहत रहेंगे, जब तक वित्त मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिल जाती। अब वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद फैसला हुआ है कि साल के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी ड्रेस अलाउंस अनुपात के आधार पर दिया जाएगा।

इससे पहले कई कर्मचारियों को यह समझ नहीं आता था कि यदि वे जून या जुलाई में रिटायर हो जाएं, तो उन्हें पूरा या आधा भत्ता मिलेगा या नहीं। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें उनकी सर्विस अवधि के हिसाब से अनुपातित ड्रेस अलाउंस मिलेगा।

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पोस्टल विभाग ने जारी किए नए निर्देश

डाक विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि जो कर्मचारी जुलाई 2025 से पहले सेवा में आए हैं, उन्हें पुराने नियमों के अनुसार जून 2025 तक ड्रेस अलाउंस मिलेगा। विभाग ने यह भी माना है कि कई कर्मचारियों की जुलाई सैलरी में पिछले साल का भत्ता नहीं जुड़ा था। अब इसे सुधारने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सरकार के नए नए नियम लागू होने के बाद यह तय हो गया है कि अब किसी कर्मचारी को यह चिंता नहीं होगी कि उसे ड्रेस अलाउंस कब और कितना मिलेगा। इससे बीच में जॉइन या रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी समान लाभ मिलेगा और विभागीय भ्रम खत्म होगा।

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