7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अब 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले नए कर्मचारियों को भी इस भत्ते का लाभ मिलेगा। डाक विभाग ने 24 सितंबर 2025 को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, जिससे रिटायर होने वाले और नए भर्ती कर्मचारियों दोनों की को लेकर बात साफ हो गई है।
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साल के बीच में जॉइन या रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत
डाक विभाग के आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी साल के बीच में नौकरी जॉइन करते हैं या रिटायर होते हैं, उन्हें अब ड्रेस भत्ता अनुपातिक (pro-rata basis) रूप से दिया जाएगा। पहले ऐसी स्थिति में कई बार यह साफ नहीं होता था कि इन कर्मचारियों को भत्ता कितने महीनों के लिए मिलेगा। इस नए नियम से अब किसी भी तरह की उलझन दूर हो गई है।
ड्रेस भत्ता क्या है और कैसे दिया जाता है?
ड्रेस भत्ता वह वित्तीय सहायता है जो सरकार उन कर्मचारियों को देती है जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहननी जरूरी होती है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 में जारी एक सर्कुलर में कहा था कि यह भत्ता पुराने कई भत्तों जैसे कपड़ा भत्ता, गाउन भत्ता, जूता भत्ता, यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता और बेसिक इक्विपमेंट भत्ता को मिलाकर दिया जाता है। इससे कर्मचारियों को अपनी यूनिफॉर्म और उससे जुड़ी वस्तुओं की देखभाल में सहायता मिलती है।
वित्त मंत्रालय से मिली मंजूरी
जून 2025 में जारी एक पुराने आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा गया है। अब वित्त मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि जैसे नए भर्ती कर्मचारियों को साल के आधार पर भत्ता मिलता है। वैसे ही साल के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी अनुपातिक आधार पर ड्रेस भत्ता मिलेगा। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उचित लाभ मिलेगा और भुगतान में पारदर्शिता बनी रहेगी।
जुलाई की सैलरी के साथ मिलता है ड्रेस भत्ता
डाक विभाग ने बताया है कि ड्रेस भत्ता हर साल जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है। कई कर्मचारी जो इस वर्ष रिटायर हो रहे हैं, उन्हें पहले ही पूरा या आधा भत्ता मिल चुका है। नए नियमों के अनुसार अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों से जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाएगी, लेकिन 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से कोई रिकवरी नहीं की जाएगी।
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विभाग ने कहा
विभाग ने यह भी साफ किया है कि जो कर्मचारी जुलाई 2025 से पहले नौकरी जॉइन करेंगे। उन्हें जून 2025 तक लागू पुराने नियमों के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलेगा। पिछले साल कुछ कर्मचारियों की जुलाई 2025 की सैलरी में ड्रेस भत्ता शामिल नहीं किया गया था। ऐसे मामलों को सही करने और बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश विभाग ने सभी संबंधित दफ्तरों को दिए हैं।