वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए केंद्र सरकार ने सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका अर्थ है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF पर पहले की तरह 7.1% सालाना ब्याज मिलता रहेगा। यह दर पूरी तरह गारंटीड है और सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है।
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रिटायरमेंट फंड के लिए PPF क्यों है सबसे भरोसेमंद ऑप्शन
अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक स्थिर और टैक्स-फ्री फंड बनाना चाहते हैं, तो PPF आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें मिलने वाला ब्याज हर साल कंपाउंड होता है, यानी आपकी जमा राशि पर ब्याज के साथ-साथ उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यही कंपाउंडिंग की ताकत लंबे समय में बड़े फंड का निर्माण करती है।
इस योजना में सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की पूरी राशि टैक्स फ्री होती है।
15+5+5 फार्मूला से ऐसे बनाएं 1.03 करोड़ का फंड
PPF का 15+5+5 फॉर्मूला निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस रणनीति में आप 25 साल तक अपने पैसे को बढ़ने देते हैं।
पहले 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं, जिससे कुल निवेश 22.5 लाख रुपये होता है। 7.1% ब्याज दर के साथ यह रकम 15 साल में बढ़कर 40.68 लाख रुपये हो जाती है, जिसमें करीब 18.18 लाख रुपये ब्याज से मिलते हैं।
अगर आप इसे अगले 5 साल बिना नया निवेश किए छोड़ देते हैं, तो 20 साल में यह फंड 57.32 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। इसके बाद एक और 5 साल का एक्सटेंशन लेने पर यह फंड 80.77 लाख रुपये तक बढ़ता है।
अब अगर आप एक्सटेंशन के इन 10 सालों में भी हर साल 1.5 लाख रुपये का निवेश जारी रखते हैं, तो कुल निवेश 37.5 लाख रुपये हो जाता है। कंपाउंडिंग ब्याज के साथ 25 साल में यह फंड 1.03 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। यानी ब्याज से लगभग 65.58 लाख रुपये की अतिरिक्त कमाई होती है।
कैसे मिलेगी हर महीने 61 हजार की नियमित इनकम
25 साल पूरे होने के बाद अगर आप अपने PPF फंड को जारी रखते हैं, तो 1.03 करोड़ रुपये पर हर साल 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। यह लगभग 7.31 लाख रुपये सालाना या करीब 60,941 रुपये प्रति माह की आय होगी। सबसे खास बात यह है कि आपका मूल फंड जस का तस रहेगा और आपको जीवनभर नियमित ब्याज आय मिलती रहेगी।
टैक्स बेनिफिट और लचीलापन दोनों का फायदा
पीपीएफ निवेशकों को तीन स्तरों पर टैक्स छूट देता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट मिलती है। इस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की राशि भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।
लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन 7वें साल से आंशिक निकासी की अनुमति है। हालांकि यह निकासी जमा राशि के 50% से अधिक नहीं हो सकती। 15 साल पूरे होने पर खाता 5-5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, चाहे आप निवेश जारी रखें या सिर्फ ब्याज मिलने दें।
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कौन खोल सकता है PPF अकाउंट
कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने नाम पर PPF खाता खोल सकता है। साथ ही किसी नाबालिग के नाम पर उसके अभिभावक द्वारा भी यह खाता खोला जा सकता है। यह योजना वेतनभोगी कर्मचारियों, गृहिणियों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार वालों सभी के लिए सही है।