EPFO New Rule 2025: नौकरीपेशा के लिए खुशखबरी, सरकार ने बदला पीएफ निकासी नियम, इतने साल में निकाल सकेंगे पूरा पैसा

कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने कटने वाला प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ (PF) अक्सर उनके भविष्य और रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित धन माना जाता है। मौजूदा नियमों के अनुसार इस रकम का पूरा निकासी केवल 58 साल की उम्र पूरी होने पर या फिर बेरोजगार होने की स्थिति में ही संभव है। लेकिन अब केंद्र सरकार नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित बदलाव के तहत कर्मचारी 10 साल नौकरी पूरी करने के बाद ही अपने पूरे पीएफ अकाउंट का पैसा निकाल सकेंगे। यह नियम लागू होने पर उन लोगों के लिए राहतभरा साबित होगा, जिन्हें जल्दी रिटायर होना है या किसी वजह से बीच में नौकरी छोड़नी पड़ती है।

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क्या है नया प्रस्ताव

केंद्र सरकार की योजना है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अधिक सुविधा दी जाए। इसके तहत कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले भी अपने पूरे पीएफ का उपयोग कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने कम से कम 10 साल नौकरी पूरी कर ली है तो उसे पूरा पैसा निकालने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है।

मौजूदा नियम क्या कहते हैं?

मौजूदा नियमों के अनुसार पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा तभी निकाल सकते हैं जब आपकी उम्र 58 साल हो जाए या आप लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार हों। इसके अलावा आंशिक निकासी के लिए भी कुछ शर्तें तय हैं। यदि नौकरी के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो घर बनाने, फ्लैट खरीदने या जमीन लेने के लिए एक हिस्सा निकाला जा सकता है। शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा निकालने हेतु कम से कम 7 साल नौकरी पूरी करना जरूरी है और इसमें भी केवल 50 प्रतिशत योगदान और ब्याज ही निकाल सकते हैं। वहीं घर बनाने या खरीदने पर पीएफ का 90 प्रतिशत हिस्सा निकालने की अनुमति है लेकिन यह प्रॉपर्टी कर्मचारी या उसके जीवनसाथी के नाम पर होनी चाहिए।

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

अगर नया नियम लागू होता है तो इसका लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को मिलेगा जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या फिर किसी मजबूरी के कारण नौकरी बीच में छोड़नी पड़ती है। अब उन्हें 58 साल का इंतजार नहीं करना होगा और वे 10 साल नौकरी पूरी करने के बाद अपना पैसा निकाल पाएंगे।

अब तक हुए बड़े बदलाव

पिछले कुछ सालों में ईपीएफओ में कई डिजिटल और प्रक्रियात्मक सुधार किए गए हैं। अब कर्मचारी 1 लाख रुपए तक की रकम यूपीआई या एटीएम से तुरंत निकाल सकते हैं। पहले जहां केवल 1 लाख तक के दावे ऑटोमैटिक सेटल होते थे, अब यह सीमा 5 लाख रुपए कर दी गई है। दस्तावेजों की संख्या 27 से घटाकर 18 कर दी गई है, जिससे क्लेम प्रक्रिया केवल 3 से 4 दिन में पूरी हो जाती है। इसके अलावा घर खरीदने की सुविधा भी आसान हुई है और तीन साल नौकरी पूरी होते ही पीएफ का 90 प्रतिशत हिस्सा डाउन पेमेंट या ईएमआई में इस्तेमाल किया जा सकता है। जल्द ही EPFO 3.0 लाया जाएगा जिसमें मोबाइल ऐप, यूपीआई पेमेंट और ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी।

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सरकार का मकसद

सरकार का मकसद यही है कि कर्मचारियों को उनकी जरूरत के समय पर उनका पैसा आसानी से मिल सके। रिटायरमेंट तक इंतजार करने की बाध्यता को खत्म करने की दिशा में उठाया गया यह कदम लाखों नौकरीपेशा लोगों को राहत देगा। अब देखने वाली बात होगी कि यह बदलाव कब तक आधिकारिक तौर पर लागू होता है।

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