PM Kisan Maandhan Yojana: किसानों को बुढ़ापे में सहारा, हर महीने ऐसे हो रहा ₹3000 पेंशन का इंतजाम

PM Kisan Maandhan Yojana. देशभर के किसानों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बुढ़ापे की चिंता किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होती। आमदनी का कोई पक्का सहारा न होने पर जीवन कठिन हो जाता है। ऐसे में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान बेहद मामूली अंशदान करके 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं।

हम यहां पर मोदी सरकार की लोगों के लिए बड़ी लाभकारी योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Prime Minister Kisan Maandhan Yojana) के बारे में बता रहे है, जिससे कुछ पैसा डाल कर बुढ़ापे की लाठी बन सकता है।

ये भी पढ़ें-New Hyundai Exter खरीदना हुआ आसान, एडवांस सुरक्षा के साथ एडवांस पॉवर ओर फीचर्स

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को की गई थी। यह योजना खासकर छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। योजना में किसान 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच जुड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। सबसे खास बात यह है कि जितना अंशदान किसान करेंगे, उतना ही योगदान सरकार की तरफ से भी जोड़ा जाएगा।

योजना का उद्देश्य

  • किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना।
  • उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ताकि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।
  • 60 साल के बाद हर महीने निश्चित 3000 रुपये की पेंशन देना।
  • महिला और पुरुष, दोनों ही किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

यह योजना खासकर लघु और सीमांत किसानों के लिए है। 18 से 40 साल की उम्र के किसान इसमें शामिल हो सकते हैं।

किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

जो किसान पहले से किसी पेंशन योजना (NPS, EPF, ESIC) से जुड़े हैं।

  • बड़े जमींदार या संस्थागत भूमिधारक।
  • संवैधानिक पदों पर रहे या वर्तमान में पद पर बैठे लोग।
  • विधायक, सांसद या अन्य विधायी निकायों के सदस्य।
  • केंद्र या राज्य सरकार के विभाग में कार्यरत कर्मचारी या पेंशनधारी (ग्रुप D/चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर)।
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल।
  • आवेदन से एक साल पहले इनकम टैक्स भरने वाले किसान।

पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा खास नियम

अगर कोई किसान पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहा है और हर साल 6000 रुपये पा रहा है, तो वह इसी पैसे से पीएम किसान मानधन योजना की किस्त कटवा सकता है। हालांकि इसके लिए बैंक को सूचना देनी होती है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • जमीन के कागजात
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ऑटो डेबिट फॉर्म

ये भी पढ़ें-सस्ती हुई Maruti Alto K10, फेस्टिव सीजन में मिल रहा बंपर ऑफर, जल्दी देखें

आवेदन प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

  • ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) किसान की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा।
  • इसमें किसान का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पता, पति/पत्नी और नॉमिनी की जानकारी भरनी होगी।
  • बैंक खाते से हर महीने किस्त कटने के लिए ऑटो डेबिट की अनुमति देनी होगी।
  • एलआईसी और बैंक मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
  • सभी दस्तावेज अपलोड होने के बाद किसान को एक यूनिक पेंशन नंबर जारी कर दिया जाएगा।

Leave a Comment