UPS Deadline. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। जो भी कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर 2025 से पहले फॉर्म A1 जमा करना अनिवार्य होगा। सरकार ने पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई तय की थी, जिसे अब बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है।
दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है, कि आप को इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने के लिए कम समय बचा है, आप यहां पर बताए गए तरीके से यह काम कर सकते हैं।
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कहां और कैसे जमा करें फॉर्म A1?
फॉर्म A1 को भरकर (फिजिकली) संबंधित नोडल ऑफिस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रमुख या वर्तमान संस्थान के प्रमुख को 30 सितंबर तक जमा करना होगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी इसे कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी या DDO (Drawing & Disbursing Officer) को भेजेंगे।
फॉर्म A1 की कॉपी सीधे PFRDA की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
क्या है UPS (Unified Pension Scheme)?
UPS, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। इस स्कीम में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन मिलेगी। इस स्कीम का मकसद कर्मचारियों को कम जोखिम और गारंटीड पेंशन देना है।
क्या है UPS और NPS में अंतर?
UPS यह एक निश्चित (Assured) पेंशन स्कीम है। 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी को कम से कम ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी। तो वही NPS एक बाजार आधारित (Market-linked) स्कीम है, जहां पेंशन राशि निवेश और बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। हालांकि इन दोनों योजनाओं में योगदान कर्मचारी और सरकार दोनों का होता है।
कौन-कौन है UPS के लिए पात्र हैं?
अगर कोई कर्मचारी यहां पर यूपीएस स्कीम में जान चाहता है, तो कुछ पात्रता रखी गई है।
- 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में आए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी।
- वर्तमान में NPS के अंतर्गत रजिस्टर्ड हों।
- UPS में शिफ्ट होने की इच्छा रखते हों।
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NPS से UPS में जाने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आप eNPS NSDL पोर्टल खोलें।
- NPS to UPS Migration” पर क्लिक करें।
- PRAN नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा भरें। अब Verify PRAN करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल/ईमेल पर OTP आएगा OTP डालकर आगे बढ़ें।
- Declaration पर सहमति दें और Proceed to e-Sign पर क्लिक करें।
- VID या आधार नंबर डालें कर OTP से वेरिफाई करें।
शिफ्टिंग रिक्वेस्ट सफल होने पर आपको Acknowledgement Number मिलेगा। e-Signed कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।