Car GST Discount: सरकार ने कारों पर GST कम करके ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। 22 सितंबर से लागू होने वाली इस नई दर से कारें सस्ती हो जाएंगी। कई कंपनियों ने अपनी अपडेटेड प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। अब सवाल उठ रहा है कि पहले से बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा या केवल 22 सितंबर के बाद बुक करने वालों को ही लाभ होगा।
पहले की बुकिंग वालों को क्या फायदा मिलेगा
अगर आपने कार की बुकिंग 22 सितंबर से पहले कर रखी है और डिलीवरी इस तारीख के बाद लेनी है तो आपको नई जीएसटी दर का फायदा मिलेगा। इसका कारण यह है कि जीएसटी अंतिम बिलिंग के समय लगती है। यानी कार डिलीवरी वाले दिन जब फाइनल पेमेंट होगा, तभी टैक्स की नई दर लागू होगी। इससे ग्राहक पहले की बुकिंग पर भी सस्ता सौदा कर पाएंगे।
पहले डिलीवरी लेने वालों को नहीं मिलेगा फायदा
अगर आपने कार की डिलीवरी 22 सितंबर से पहले ले ली है तो नई दर का लाभ नहीं मिलेगा। उस स्थिति में पुरानी जीएसटी दर ही लागू होगी। कई लोग इस वजह से अपनी गाड़ी की डिलीवरी टाल रहे हैं ताकि उन्हें नई दरों का फायदा मिल सके। वाहन डीलर्स की एसोसिएशन फाडा ने बताया कि अगस्त में बिक्री कम होने का कारण यही है।
छोटी कारें अब होंगी और सस्ती
नई जीएसटी दरें छोटी पेट्रोल और CNG कारों पर सबसे ज्यादा असर डालेंगी। 1200 सीसी इंजन और 4000 मिमी तक लंबाई वाली गाड़ियों पर टैक्स अब 18% होगा, जबकि पहले 29% लगता था। इसका फायदा मारुति ऑल्टो K10, स्विफ्ट, हुंडई i20, रेनॉ क्विड और टाटा टियागो जैसी गाड़ियों को मिलेगा। डीजल इंजन वाली 1500 सीसी तक की गाड़ियां भी इस दायरे में आती हैं।
बड़ी कारों पर भी कम टैक्स
बड़ी कारों पर टैक्स अभी भी ज्यादा रहेगा, लेकिन पुराने मुकाबले कम होगा। पेट्रोल इंजन वाली 1200 सीसी से ऊपर और 4 मीटर से लंबी कारों पर टैक्स अब 40% लगेगा। पहले यह 45% था। इस श्रेणी में मारुति ब्रेजा, XL6, हुंडई क्रेटा और होंडा सिटी जैसी गाड़ियां आती हैं। डीजल इंजन वाली बड़ी गाड़ियां जैसे टाटा हैरियर, सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो-N और XUV700 पर भी अब 40% टैक्स लगेगा, जबकि पहले 48% लगता था।