GST on agricultural products. देश में जीएसटी काउंसिल ने लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है, जीएसटी के स्लैब में हुए अपडेट से फायदा बड़ा मिलने वाला है। टैक्स संरचना में बड़ा बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा, जिससे नए सिस्टम में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हालांकि अब केवल दो मुख्य स्लैब 5% और 18% बचेंगे। तो वही इस फैसले के वजह से किसानों को कितना लाभ मिलेगा इसके बारे में हर कोई जानना चाहते हैं।
सरकार के जीएसटी फैसले से किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है, जिससे ऐसी कई जरुरी चीजें के दाम कम हो जाएगें। बता दें कि सरकार ने करोड़ों किसानों की लागत घटाने के लिए कृषि उपकरणों को 18% जीएसटी से घटाकर 5% स्लैब कर दिया है, जिसमें ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण और पंप जैसे सामान अब पहले से कहीं सस्ते हो जाएंगे। इससे कृषि उत्पादन की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
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खास बात तो यह है कि जीएसटी सुधारों का लाभ केवल किसानों को ही नहीं बल्कि सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को भी होगा। सस्ते उर्वरक और उपकरणों से खेती की उत्पादकता बढ़ेगी। वहीं, कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े खर्च कम आएगा, जिससेफसल की बर्बादी कम होगी और किसानों को अपनी उपज पर बेहतर दाम मिल पाएंगे।
जानिए कहां पर घट गया जीएसटी
ट्रैक्टरों पर (1800 सीसी से नीचे) परअब जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों पर कम जीएसटी किसानों के लिए मशीनीकरण को खरीदना आसान औऱ सस्ता हो जाएगा।
तो वही ट्रैक्टर से जुड़े सामान पर जैसे- ट्रैक्टर टायर और ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंपों को भी 18 प्रतिशत से हटाकर 5 प्रतिशत वाले स्लैब में रखा गया है। इसके साथ ही केंदू पत्तों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
सरकार ने वाणिज्यिक माल वाहनों (जैसे ट्रक और डिलीवरी वैन) पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। तैयार और संरक्षित सब्जियों फलों और नट्स पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
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15एचपी तक के फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, कटाई या थ्रेशिंग मशीनरी, कंपोस्टिंग मशीन आदि पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगा।
सस्ते सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों कम लागत में लगेगे जिससे किसानों को मदद मिलेगी। तो वही एक और अहम अपडेट में 12 जैव-कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।