GST 2.0: देशभर में 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू होने जा रहा है। सरकार के इस बड़े फैसले का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर दिखाई देगा। अब फिटनेस और ब्यूटी से जुड़ी सेवाओं जैसे सैलून, जिम, स्पा और योगा क्लास पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। खास बात यह है कि यह नई दर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना लागू होगी। पहले इन सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता था, जिसकी वजह से ग्राहकों को ज्यादा बिल चुकाना पड़ता था।
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अब बिल कैसे होंगे सस्ते
नए टैक्स नियमों के लागू होने के बाद सर्विस का खर्चा कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी जिम की महीने की फीस 1,000 रुपये है तो पहले जीएसटी के बाद कुल बिल 1,180 रुपये आता था, लेकिन 22 सितंबर से ये घटकर 1,050 रुपये होगा। इसी तरह अगर आप 500 रुपये की सैलून सर्विस लेते हैं तो पहले आपको 590 रुपये चुकाने पड़ते थे, जबकि अब सिर्फ 525 रुपये खर्च होंगे।
बदलाव के पीछे का कारण
जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार इस फैसले का मकसद टैक्स ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना है। GST 2.0 में अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब होंगे, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। वहीं लग्जरी और सिन गुड्स पर पहले की तरह 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू रहेगी। पुराने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
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ग्राहकों और कारोबारियों को राहत
इस बदलाव से रोजमर्रा की सेवाएं अधिक किफायती हो जाएंगी। जहां ग्राहकों की जेब पर बोझ कम होगा, तो वहीं कारोबारियों को भी सरल टैक्स स्ट्रक्चर का फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह बदलाव महंगाई को नियंत्रित करेगा, खपत को बढ़ाएगा और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लाएगा। इसे ऐतिहासिक दिवाली गिफ्ट बताते हुए सरकार ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में इसका असर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा।