ITR deadline September 16 2025. अगर आप ने अभी तक आईटीआर फाइल नही किया है, तो आप के लिए एक राहत भरी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। जिससे लोग 16 सिंतबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सामने आए नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ने कहा कि आयकर वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) के लिए Income Tax Return दाखिल करने की आखिरी तिथि एक दिन और बढ़ाते हुए 16 सितंबर 2025 कर दिया है।
बता दें कि टैक्सपेयर को आयकर विभाग ने बड़ी राहत दी है, पहले जहां आईटीआर फाइल करने की डेट 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी, को पहले बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था। अब, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस तिथि को 16 सितंबर तक कर दिया है।
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इतने हो चुके आईटीआर फाइल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से ज़्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से ज़्यादा है।
आयकर विभाग ने दी बड़ी जानकारी
आयकर विभाग ने कहा है जिन्होंने अभी तक निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, कि वे अपना आईटीआर दाखिल करें।
जानिए कौन-कौन से ITR फॉर्म्स हैं?
कई लोग ITR फॉर्म्स को लेकर अब भी कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन-सा फॉर्म भरना चाहिए। जिससे आप यहां पर नीचे जान सकते हैं, सभी ITR फॉर्म्स के बारे में….
- ITR-1 (सहज): जिनकी इनकम 50 लाख रुपये तक है।
- ITR-2: वे लोग जिन्हें बिज़नेस इनकम नहीं है और ITR-1 में कवर नहीं होते।
- ITR-3: बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए।
- ITR-4: छोटे बिजनेस, HUFs और फर्म्स (LLPs छोड़कर) जिनकी इनकम 50 लाख तक है।
- ITR-V: सिर्फ ITR फाइल करने की रसीद (Acknowledgement)।
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जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, उनके लिए आज यानी 16 सितंबर आखिरी दिन है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (एसेसमेंट ईयर 2025-26) का ITR फाइल करने की डेडलाइन आज रात खत्म हो जाएगी। जिससे आप यह काम तुंरत निपटा लें वरना बाद में आईटीआई फाइल करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।