ITR Filing Deadline Extension: आईटीआर फाइलिंग पोर्टल की दिक्कतें, बढ़ी डेडलाइन की मांग

हर साल की तरह इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक आते ही टैक्सपेयर्स की चिंता बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय है। पहले यह 31 जुलाई थी, जिसे सरकार ने 15 सितंबर तक बढ़ाया था। लेकिन अब पोर्टल की तकनीकी खामियों और बढ़ते दबाव को देखते हुए समय बढ़ाने की मांग और तेज हो गई है।

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क्यों उठ रही है डेडलाइन बढ़ाने की मांग

टैक्सपेयर्स का कहना है कि पोर्टल पर लगातार दिक्कतें आ रही हैं। रिटर्न फाइल करते समय बार-बार एरर दिख रहा है और सर्वर स्लो होने के कारण प्रोसेसिंग में देरी हो रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मानना है कि जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने से गलतियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यही गलतियां आगे चलकर नोटिस या पेनाल्टी का कारण बन सकती हैं।

सांसद और संगठन भी उतरे आगे

इस बार केवल टैक्स एसोसिएशन ही नहीं, बल्कि सांसद भी टैक्सपेयर्स की चिंता उठा रहे हैं। ओडिशा के सांसद भर्तृहरि माहताब ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ITR फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। राजस्थान के सांसद पी.पी. चौधरी ने भी जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से यही मांग दोहराई है। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य भारत और अन्य राज्यों के टैक्स संगठनों ने भी केंद्र से एक्सटेंशन की अपील की है।

अब तक कितने रिटर्न हुए फाइल

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR फाइल हो चुके हैं। पिछले साल यह संख्या 7.28 करोड़ थी। इस बार लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, यानी कि कुल रिटर्न 8 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि करीब 2 करोड़ रिटर्न आखिरी कुछ दिनों में भरे जाएंगे, जिससे सिस्टम पर और दबाव बढ़ना तय है।

सरकार का रुख क्या है

फिलहाल सरकार ने ITR डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि अब तक बड़ी संख्या में लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं, ऐसे में एक्सटेंशन जरूरी नहीं है। हालांकि, टैक्सपेयर्स और संगठन लगातार अतिरिक्त समय की मांग कर रहे हैं।

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अगर डेडलाइन चूक जाए तो

अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर की डेडलाइन तक ITR फाइल नहीं कर पाता है, तो उसके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। हालांकि इस दौरान लेट फीस देनी होगी। जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपये पेनाल्टी देनी होगी, जबकि इससे अधिक आय वालों को 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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