Income Tax Return: सिर्फ इतने दिन बचे हैं रिटर्न फाइल करने में, जानें कैसे भरें ITR

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है, लेकिन डेडलाइन नजदीक आते ही टैक्सपेयर्स को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म्स पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस), फॉर्म 26एएस और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (टीआईएस) डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं।

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पिछले साल की तुलना में रफ्तार सुस्त

Income Tax Return

पिछले साल 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे, जबकि इस साल 11 सितंबर तक केवल 5.47 करोड़ रिटर्न ही जमा हो पाए हैं। इसके साथ ही 11 सितंबर से TRACES पोर्टल भी डाउन है, जिससे टैक्सपेयर्स फॉर्म 26एएस और टीडीएस सर्टिफिकेट एक्सेस नहीं कर पा रहे।

डेडलाइन चूकने पर लगेगा पेनाल्टी

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो बिलेटेड रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। हालांकि, इसके लिए अतिरिक्त पेनाल्टी भरनी होगी। टैक्स एडवाइजर्स का कहना है कि सुबह से ही एआईएस और टीआईएस इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, जिस कारण टैक्सपेयर्स परेशान हैं।

टैक्सपेयर्स और एसोसिएशंस की मांग

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स एसोसिएशंस ने वित्त मंत्रालय से आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाने की अपील की है। कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), एडवोकेट्स बार एसोसिएशन (ATBA) और ICAI की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल (CIRC) ने डेडलाइन बढ़ाने पर जोर दिया है। एटीबीए ने तो नॉन-ऑडिट रिटर्न की समयसीमा 15 अक्टूबर तक करने की मांग की है।

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इस बार फॉर्म्स जारी होने में हुई देरी

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टैक्स प्रोफेशनल्स का कहना है कि इस बार रिटर्न फाइल करने के लिए कम समय मिला है। सीबीडीटी ने भले ही नॉन-ऑडिट आईटीआर की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी, लेकिन कई फॉर्म्स देर से जारी किए गए। आईटीआर-2 और आईटीआर-3 जुलाई में 11 तारीख को आए, जबकि आईटीआर-5 अगस्त में और आईटीआर-6 व 7 उसके बाद उपलब्ध कराए गए। पिछले साल अप्रैल से ही ज्यादातर फॉर्म्स जारी कर दिए गए थे, जिससे टैक्सपेयर्स को लगभग तीन महीने का समय मिला था।

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