पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर भी नहीं देना पड़ेगा टैक्स, उठाएं सेक्शन 54 और 54F का फायदा!

देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तक है, जिससे अभी तक आप ने यह जरूरी काम नहीं किया तो तुरंत कर लें। वरना बड़ी परेशानी हो सकती है। तो वही इस खबर में आप को ऐसी जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप को बंपर टैक्स लाभ मिल सकता है। जी हां अगर आपने हाल ही में कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेची है और उस पर भारी-भरकम टैक्स का बोझ दिख रहा है, तो आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54F के तहत बड़ा लाभ ले सकते हैं।

दरअसल आप को बता दें कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट बताते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54F  किसी वरदान से कम नहीं हैं। सही तरह से इन सेक्शन का इस्तेमाल करके आप करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से राहत पा सकते हैं। तो यह कैसे मुमकिन आगे आप को बताते है।

ये भी पढ़ें-Apple का नया 5G iPhone लॉन्च: 48MP DSLR कैमरा और धांसू फीचर्स के साथ, बस इस कीमत पर!

जानिए क्या है कैपिटल गेन टैक्स?

जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उस पर होने वाला मुनाफा कैपिटल गेन कहलाता है। जिससेअगर यह प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म (यानी 2 साल से ज्यादा समय तक रखी गई हो) है, तो इस पर 20% कैपिटल गेन टैक्स लगता है।

उदाहरण के लिए हम यहां पर मान लेते हैं कि किसी ने घर ₹30 लाख में खरीदा और ₹50 लाख में बेच दिया। इस पर आपको ₹20 लाख का प्रॉफिट होगा और 20% टैक्स यानी करीब ₹4 लाख चुकाने पड़ेंगे। हालांकि सबसे अच्छी बात तो यह है कि सेक्शन 54 और 54F के जरिए आप इस टैक्स सेव कर सकते हैं।

सेक्शन 54 – रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने पर 

अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, तो उस पर हुए कैपिटल गेन को आप किसी नए घर की खरीद या निर्माण में लगाते हैं, तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि यहां पर शर्त यह है कि नया घर भारत में होना चाहिए।

तो वही निवेश की समयसीमा के तौर पर पुराने घर की बिक्री से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक नया घर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप घर बनवा रहे हैं, तो इसके लिए 3 साल का समय मिलता है।

सेक्शन 54F – दूसरी प्रॉपर्टी बेचकर

अगर आपने कोई नॉन-रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जैसे प्लॉट, कमर्शियल स्पेस या कोई अन्य संपत्ति बेची है और उससे मिले कैपिटल गेन को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, तो भी आपको टैक्स छूट मिल सकती है।

ध्यान रहे कि सिर्फ यह लाभ क इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलता है। बता दें कि यह छूट तभी मिलेगी जब आपके पास बिक्री के समय एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी न हो।

ये भी पढ़ें-Nano Banana 3D Figurine से Viral Video बनाने का आसान तरीका: Step by Step Guide

खास नियम और सीमाएं

अगर कैपिटल गेन ₹2 करोड़ तक है, तो आप एक बार में दो घरों में निवेश कर सकते हैं। बता दें कि इस छूट की सीमा ₹10 करोड़ तक है। यानी इससे ज्यादा कैपिटल गेन पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। किसी ने तय समय में निवेश नहीं किया गया, तो छूट का लाभ नहीं मिलेगा। यदि पूरा कैपिटल गेन इस्तेमाल नहीं किया गया, तो बाकी राशि पर टैक्स देना होगा।

Leave a Comment