PF Withdrawal Rules. देश में विभिन्न सेक्टर में काम कर रहे लोगों का पीएफ खाता होता है, जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे जरुरी नियम को अपडेट कर दिया है, जो हर खाता धारक पर असर डालेगें। अब कर्मचारी अपने PF खाते से 100% रकम नहीं निकाल पाएंगे। नए नियम के तहत, खाते में कम से कम 25% राशि का बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। यानी आप अपने PF का सिर्फ 75% हिस्सा ही पूरी तरह निकाल सकते हैं।
जो कोई आप के घर में नौकरी कर रहा है,, तो जरुर Provident Fund (PF) में खाता होगा। केंद्र सरकार ने PF निकासी (PF Withdrawal) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिसे आप को हर हालत में जानना चाहिए।
ये भी पढ़ें-Aadhar card में कितनी बार बदल सकते हैं मोबाइल नंबर और पता? 99% लोग नहीं जानते!
क्या बदले हैं नए नियम?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी से जुड़े 13 पुराने नियमों को घटाकर अब 3 मुख्य नियमों में बदल दिया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव कर्मचारियों के हित में किया गया है ताकि वे रिटायरमेंट तक पर्याप्त बचत रख सकें और ब्याज का लाभ उठाते रहें।
नए प्रावधानों के मुताबिक, अब आप अपनी आवश्यकताओं के लिए PF खाते से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन 25% रकम खाते में बनी रहनी चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि आपका PF बैलेंस कंपाउंड इंटरेस्ट (चक्रवृद्धि ब्याज) से लगातार बढ़ता रहे।
उदाहरण से समझें नया नियम
मान लीजिए आपके PF खाते में ₹1 करोड़ रुपये जमा हैं। पहले आप पूरी राशि निकाल सकते थे, लेकिन अब नियम के तहत आपको ₹25 लाख रुपये खाते में रखना होगा और ₹75 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं।
सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को न सिर्फ लंबी अवधि में अच्छा ब्याज लाभ मिलेगा, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा भी बनी रहेगी।
नौकरी छूटने पर अब कितने दिन में मिलेगा पैसा
नए नियम के अनुसार, नौकरी जाने या बेरोजगारी की स्थिति में अब PF की पूरी निकासी का समय भी बढ़ा दिया गया है।PF खाते से अंतिम निपटान अब 12 महीने बाद किया जा सकेगा। वहीं पेंशन (EPS) की राशि निकालने की अनुमति 36 महीने बाद मिलेगी। बता दें कि पहले बेरोजगारी के सिर्फ 2 महीने बाद ही पूरी निकासी का विकल्प था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
PF निकालने की नई कैटेगरी
अब PF निकासी सिर्फ 3 मुख्य कारणों के लिए की जा सकेगी।
- आवश्यक जरूरतें (Emergency)
- आवास (Housing)
- विशेष परिस्थितियां (Special Cases)
बाकी सभी 13 पुराने उद्देश्य हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही PF निकासी अब पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया से होगी। अब आपको नियोक्ता (Employer) की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अब UAN और आधार लिंकिंग के जरिए निकासी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसके साथ ही पासबुक Lite ऐप से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं।
सरकार ने अगस्त 2025 से फेस ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है, तो वही ₹5 लाख तक के दावे अब ऑटो-क्लेम सेटलमेंट सिस्टम से पूरे होंगे।
PF ऑनलाइन कैसे निकालें? (Step-by-Step Process)
- अपने UAN पोर्टल या Umang ऐप पर लॉगिन करें।
- Form-19 (PF) और Form-10C (Pension) चुनें।
- बैंक अकाउंट वेरिफाई करें और जरूरत होने पर Form 15G/15H अपलोड करें।
- चेक की फोटो अपलोड करें और ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें।
- ओटीपी डालने के बाद आपका क्लेम EPFO को भेज दिया जाएगा।
- मंजूरी मिलते ही पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा।
सरकार इन नए PF नियमों का मकसद कर्मचारियों की बचत को सुरक्षित रखना और उन्हें लंबे समय तक ब्याज का फायदा देना है। अब जबकि आप अपने PF से पूरी रकम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इससे भविष्य के लिए एक मजबूत फंड तैयार रहेगा।