GST Reforms: जीएसटी की दरों में कटौती होने के बाद आम आदमी को तगड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं खाद्य और इलेक्ट्रिक एम्पालयंस की बिक्री करनेवाली कंपनियों की चिंता बढ़ गई थी। कंपनियों को समान के रेट को लेकर काफी समस्या हो रही थी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है। दरअसल जीएसटी में कमी होने के बाद मार्केट में बिक रहा माल काफी मात्रा में है। ऐसे में कंपनियों की चिंता ये बढ़ गई कि पुराने माल को नए कीमत में बेंचना पड़ेगा, इससे कंपनी को काफी घाटा हो सकता है। लेकिन सरकार के फैसले के बाद कंपनियां उन चीजों पर ऑनलाइन प्रिंट या फिर स्टीकर का उपयोग करके सेलिंग कर सकती हैं। उस समान को स्कैप में नहीं रखा जाएगा।
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जानकारी के लिए बता दें जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक 22 सितंबर से अधितकर प्रोडेक्ट पर जीएसटी पर 12 या 18 फीसदी से कम करके 5 फीसदी कर दिया गया है। इस वजह से पहले से बनी पैक्ड चीजों की कीमतों में बदलाव करना आवश्यक हो गया है और कंपनियों के लिए ये बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन अब कंपनियां राहत की सांस ले रही हैं।
जानें सरकार का क्या है आदेश
बता दें सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि एमआरपी स्टांपिंग, स्टिकर लगाकर या ऑनलाइन प्रिंट करके घोषणा की जा सकती है। लेकिन इसमें मूल रकम लिखी होनी चाहिए और संशोधित कीमत उस पर लिखी हो। जिससे कि खरीददारों को कम हुई कीमतों की जानकारी मिल सकें। सरकार के मुताबिक, मूल कीमत के बीच में फर्क या फिर बढ़तरी की लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर खरीदारों को इस बारे में जानकारी होना बेहद ही जरूरी है कि पहले कीमत क्या थी और जीएसटी लागू होने के बाद कीमत कितनी हो।
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पुराने माल पर होगा नया स्टीकर
सरकार के द्वारा कहा गया है कि कंपनियों को नई कीमतें लगाने के साथ में उपभोक्ताओं को उसकी जानकारी देना जरूरी होगा। इसके लिए न केवल अखबारों को ऐड देना होगा बल्कि राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े विभाग को इस बारे में जानकारी देनी होगी। एक या उससे ज्यादा पेपर में कम से कम जो ऐड देना होगा। इसके साथ में डीलरों को भी इसकी जानकारी देनी होगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि एमआरपी के साथ पैक समान 31 दिसंबर 2025 तक किया जा सकता है। इसकी सहीं कीमत स्टिकर या ऑनलाइन प्रिटिंग क द्वारा की गई है।