PF Settlement Period. हाल ही में संपन्न हुई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की बैठक में एक बड़ा फैसला किया गया है, जिससे बेरोजगार कर्मचारियों को झटका माना जा रहा है। पहले 2 महीने के बजाए अब 12 महीने बाद ही PF का पैसा निकलेगा। EPFO ने पेंशन फंड को मज़बूत बनाने और अनावश्यक निकासी को रोकने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब समय से पहले पीएफ सेटलमेंट (PF Final Settlement) के लिए आवश्यक बेरोजगारी अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है।
आप को बता दें ऐसे कई फैसले किए गए है, जि अंतिम पेंशन निकासी की न्यूनतम अवधि को भी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किया गया है। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों और 30 करोड़ से अधिक ईपीएफ सदस्यों को प्रभावित करेगा।
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कब से लागू होंगे नए नियम
सामने आई खबरों के मुताबिक, EPFO के ये संशोधित नियम अगले 1 से 2 महीनों के भीतर लागू किए जाएंगे। इन बदलावों के साथ EPFO ने शिक्षा, विवाह, आवास और विशेष परिस्थितियों के लिए निकासी मानदंडों में भी ढील दी है। जिससे इन नए प्रावधानों का उद्देश्य पेंशन फंड को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाना और लोगों को अपनी पूरी बचत जल्द निकालने से रोकना है।
क्या बदला है नियमों में
अब बेरोजगारी के दौरान सदस्य अपने पीएफ अंशदान का 75 प्रतिशत पहले की तरह निकाल सकते हैं, लेकिन शेष 25 प्रतिशत राशि “लॉक-इन अमाउंट” केवल 12 महीने की बेरोजगारी के बाद ही सेटल की जा सकेगी। आप को बता दें कि पहले यह सीमा मात्र 2 महीने थी, जिससे बहुत से सदस्य जल्दी पैसा निकाल लेते थे और भविष्य के लिए पर्याप्त पेंशन फंड नहीं बना पाते थे।
तो वही एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, “हमने पाया कि कई सदस्य बेरोजगारी के दो महीने बाद ही पूरा पीएफ निकाल लेते हैं, और कुछ ही महीनों में दूसरी नौकरी जॉइन कर लेते हैं। इससे उनका पेंशन फंड टूट जाता है और लंबी अवधि में उन्हें खुद नुकसान होता है।”
EPFO के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 50 प्रतिशत सदस्यों के खातों में सेटलमेंट के समय 20,000 रुपये से कम राशि होती है, और 75 प्रतिशत निकासी चार साल के भीतर हो जाती है। इस वजह से सदस्यों के पास रिटायरमेंट के समय पर्याप्त फंड नहीं बच पाता।
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इन निकासी के अन्य नियमों में भी राहत
EPFO ने अन्य परिस्थितियों में निकासी को लेकर भी कई रियायतें दी हैं, जिसकी जानकारी यहां पर दी गई है।
- शिक्षा के लिए अब 10 बार तक निकासी की अनुमति होगी (पहले केवल 3 बार)।
- विवाह के लिए 5 बार तक आंशिक निकासी की जा सकेगी।
- आवास के लिए निकासी की न्यूनतम सेवा अवधि अब 5 साल से घटाकर 12 महीने कर दी गई है।
- सदस्य अब ‘विशेष परिस्थितियों’ के तहत बिना कारण बताए भी आंशिक निकासी कर सकेंगे।
- इन सभी संशोधनों का मकसद कर्मचारियों को अधिक लचीलापन देना है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि पेंशन फंड पूरी तरह खत्म न हो जाए।