PPF Account. आज के समय में लोग निवेश के ओर बढ़ रहे है, जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) उन निवेश विकल्पों में से एक है, जिसे भारत में सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित माना जाता है। सरकारी गारंटी और 7.1% तक की स्थिर ब्याज दर के कारण, लाखों निवेशक इसे लंबी अवधि बचत का मजबूत साधन समझते हैं। हालांकि आप को इस स्कीम में नियमों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे परेशानी से बचे रहें।
जिससे कई बार लो किसी नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं या बैंक बदल रहे हैं, तो सवाल उठता है क्या आपका PPF खाता उसी ब्याज दर और शर्तों के साथ ट्रांसफर हो सकता है, तो सरकार के निमय के अनुसार यह खाता ट्रांसफर कर सकते हैं।
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आप अपना पीपीएफ खाता डाकघर से बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक या एक शाखा से दूसरी शाखा में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। बस सही प्रक्रिया अपनानी होगी। जिसकी जानकारी यहां पर आगे दी जा रही है।
PPF खाता ट्रांसफर करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
- सबसे पहले आप वर्तमान बैंक या डाकघर जाएं यहां पर अपनी PPF पासबुक के साथ उस बैंक या डाकघर शाखा पर जाएँ जहाँ आपका खाता वर्तमान में है।
- ट्रांसफर आवेदन जमा करें, वहाँ जाकर एक खाता स्थानांतरण आवेदन फॉर्म भरें। इसमें उस बैंक या डाकघर का पूरा नाम और पता लिखें जहाँ आप खाता ट्रांसफर करना चाहते हैं।
- दस्तावेज़ों की प्रक्रिया में पुरानी शाखा आपकी ओर से आवश्यक दस्तावेज़ नई शाखा को भेजेगी।
- आवेदन देने के बाद रसीद लेना न भूलें। यह ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी है।
- नई शाखा में अगला कदम में दस्तावेज़ प्राप्त होने पर सूचना मिलेगी।
- नई शाखा (बैंक या डाकघर) आपके दस्तावेज़ मिलने पर आपको सूचित करेगी।
- आप को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- अब KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया करनी होगी। इसमें पैन कार्ड, पहचान प्रमाण और पते के दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।
- अगर आपकी जानकारी में कोई बदलाव है, तो बैंक आपसे नया खाता फॉर्म भरवा सकता है। इसके बाद नया PPF खाता खोला जाएगा और आपकी पुरानी राशि उसी में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
खाता ट्रांसफर में जरुरी दस्तावेज
- खाता खोलने का आवेदन
- नामांकन फॉर्म
- खाते की प्रमाणित कॉपी
- बकाया राशि का डिमांड ड्राफ्ट या चेक
- आपकी पुरानी पासबुक
- हस्ताक्षर नमूना
लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को PPF ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी अगर खाता धारक का निधन हो जाता है, तो नामित व्यक्ति खाते को जारी नहीं रख सकता। वह चाहें तो अपने नाम से नया PPF खाता खोल सकता है।
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ट्रांसफर के दौरान ब्याज दर नहीं घटती। जिससे ब्याज की गणना वही रहेगी, जो सरकार ने तिमाही के लिए तय की है। वर्तमान दर (अक्टूबर–दिसंबर 2025) इस तिमाही में PPF पर ब्याज दर 7.1% बनी रहेगी।