अब हर श्रमिक को मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशन, बस इस योजना में कर दें आवेदन

E-Shram Card: भारत के करोड़ों असंगठित मजदूर प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, लेकिन उनके पास बुढ़ापे में आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता। इन्हीं श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आती है और इसका संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना ने देश के दिहाड़ी मजदूरों के लिए बुढ़ापे की चिंता को काफी हद तक कम किया है।

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असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति

भारत में लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, मिस्त्री, बढ़ई, मोची, दर्जी, सब्जी विक्रेता, घरेलू कामगार और कई अन्य शामिल हैं। इन सभी के पास सामाजिक सुरक्षा का कोई ठोस प्रावधान नहीं है। उम्र बढ़ने पर उनकी आय रुक जाती है और वे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। सरकार की यह पेंशन योजना इन्हीं मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है ताकि बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक सहायता मिलती रहे।

योजना की मुख्य खूबियां

ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पेंशन जीवनभर जारी रहती है

अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को पेंशन का 50 प्रतिशत यानी 1500 रुपये मासिक पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है। सरकार इसमें बराबर का योगदान करती है यानी जितना प्रीमियम मजदूर जमा करता है उतनी ही राशि सरकार भी उसके खाते में डालती है।

योजना के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही उठा सकते हैं। आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ईपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य है या परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, ई श्रम कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, हालिया फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर आवश्यक हैं। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए क्योंकि पेंशन की राशि सीधे उसी में जमा होती है। जिनके पास ई श्रम कार्ड नहीं है, उन्हें पहले उसके लिए पंजीकरण कराना होगा।

ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन के लिए maandhan.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर “रजिस्टर ऑन मानधन” विकल्प चुनें। मोबाइल नंबर दर्ज करें, ओटीपी से वेरिफिकेशन करें और आवेदन फॉर्म भरें। इसमें नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, पता, बैंक विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी सही-सही भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद सिस्टम आपकी उम्र के अनुसार प्रीमियम राशि बताएगा। 18 वर्ष की आयु में मासिक प्रीमियम लगभग 55 रुपये और 40 वर्ष की आयु में लगभग 200 रुपये तक होता है। पहली किस्त का भुगतान ऑनलाइन करें और रसीद सुरक्षित रखें।

पेंशन और मासिक योगदान की व्यवस्था

पंजीकरण के बाद हर महीने निर्धारित राशि का प्रीमियम जमा करना आवश्यक है। जितनी कम उम्र में आप योजना से जुड़ते हैं, उतना ही कम प्रीमियम देना होता है। जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी होती है, पेंशन राशि हर महीने आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा हो जाती है। अगर किसी महीने प्रीमियम छूट जाता है, तो बाद में जुर्माने के साथ भरकर योजना को पुनः सक्रिय किया जा सकता है।

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अतिरिक्त जानकारी और सहायता    

इस योजना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं है। सरकार और लाभार्थी दोनों बराबर योगदान करते हैं। योजना से बाहर निकलने की स्थिति में अब तक जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस मिल जाती है। योजना से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-267-6888 पर संपर्क किया जा सकता है या ईमेल के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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